Gold Limit : घर में इतने ग्राम रख सकते हैं सोना, इनकम टैक्स की रेड से बचने के लिए जान लें नियम
gold limit at home : कई लोग हमेशा सोने के गहने पहनने का शौक रखते हैं तो कई इसे केवल खास मौकों पर ही पहनते हैं। जब तक कोई खास मौका न हो तब तक अधिकतर लोग सोना (gold tax rules) घर पर ही रखे रहते हैं। ज्यादातर लोग घर में सोना रखने की लिमिट से अनजान हैं। इस बारे में आयकर विभाग ने लिमिट (gold limit for home) तय की हुई है, इस लिमिट से ज्यादा सोना होने पर कभी भी इनकम टैक्स (income tax) की रेड पड़ सकती है। इस तरह की परेशानी से बचने के लिए घर में सोना रखने की लिमिट को जरूर जान लें।

HR Breaking News - (gold limit rules)। सोने को शुरू से ही इमरजेंसी में काम आने वाला धन माना जाता है। भारत में हर महिला व पुरुष सोने से बने गहने पहनना पसंद भी करते हैं। यही कारण है कि हर घर में थोड़ा बहुत सोना (gold limit at home) जरूर मिल जाएगा।
कई लोग ज्यादा मात्रा में भी सोना घर में रखते हैं, जो इसे घर में रखने की लिमिट से अधिक होता है। ऐसा होने पर इनकम टैक्स विभाग (income tax rules for gold) की टीम आपके घर छापा भी मार सकती है। इनकम टैक्स की रेड (IT raid) से बचना है तो घर में सोना रखने की लिमिट का आपको अवश्य पता होना चाहिए।
घर में रख सकते हैं बस इतना सोना-
शादी के बाद अपने घर पर एक महिला 500 ग्राम (gold limit for women) सोना रख सकती है। इसमें गहने भी शामिल हैं, शादी से पहले 250 ग्राम सोना घर में रखने का नियम महिला के लिए लागू होता है। इतने सोने के लिए कोई आय प्रमाण या सोर्स का ज्ञात होना भी जरूरी नहीं है। पुरुष चाहे अनमेरिड हो या मेरिड, वह 100 ग्राम (gold limit for man) सोना घर पर रख सकता है।
सोने पर किसे देना पड़ता है टैक्स-
अगर आपके पास आय का प्रमाण है और सोने का सोर्स का पता है तो कितना भी सोना घर पर रख सकते हैं। आयकर विभाग और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (central board of direct taxes) की ओर से तय किए गए नियमों के अनुसार घर में किसी के पास तय की गई लिमिट से ज्यादा सोना पाया जाता है तो उसे टैक्स (gold tax rules) देना पड़ेगा।
टैक्स न देने पर सोना हो सकता है जब्त-
घर पर सोना (home storage gold rules) रखते हैं तो अपनी आय का प्रमाण जरूर रखें और सोने के स्रोत का भी ज्ञात होना चाहिए। ऐसा न होने पर आयकर विभाग की रेड पड़ सकती है और टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। टैक्स न चुकाने पर विभाग सोने को जब्त भी कर सकता है और उससे टैक्स (tax on gold selling) की भरपाई कर सकता है।
इन सबूतों को रखें साथ -
आईटीआर (Income tax return) में आय का स्रोत दर्शाने वाले घर में मर्जी अनुसार सोना (gold limit rules) रख सकते हैं। आय का स्रोत और सोने का स्रोत ज्ञात होने पर कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन ये सबूत नहीं हैं तो तय लिमिट अनुसार ही घर में सोना (tax on gold) रखना बेहतर होता है। विरासत में मिले सोने का सबूत होना जरूरी होता है, नहीं तो आयकर विभाग जुर्माना लगा सकता है।
इस सोने पर नहीं लगता टैक्स-
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (central board of direct taxes) ने नियम तय किया है कि अगर सोना खेती की कमाई से खरीदा है तो उस पर कोई टैक्स (tax rules on gold selling) नहीं लगेगा। इसका कारण यह है कि कमाई या आय का स्रोत ज्ञात है। विरासत के सोने का सबूत होने पर यह टैक्स फ्री होता है। लेकिन विरासत के सोने को बेचने पर टैक्स (tax rules on gold) चुकाना होता है।
सोना बेचने पर इतना लगेगा टैक्स-
खरीददारी करने के बाद दो साल तक सोना अपने पास रखकर कोई बेचता है तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (short term capital gains) के हिसाब से टैक्स देना होता है। यह आयकर स्लैब के अनुसार चुकाना पड़ता है।
लॉन्ग टर्म में सोना बेचने पर टैक्स-
कोई व्यक्ति तीन साल तक अपने पास सोना रखकर बेचता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (long term capital gains) के हिसाब से उसे टैक्स चुकाना होता है। इस पर 20 प्रतिशत इंडेक्सेशन टैक्स (income tax rules for gold) और 4 प्रतिशत सेस सोना बेचने वाले को चुकाना होगा।