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Gold Limit : घर में मिला इस लिमिट से ज्यादा सोना तो छापा मारकर ले जाएगा इनकम टैक्स विभाग

Gold limit At Home : आजकल बैंक लॉकर की सुविधा होने के बावजूद बहुत से लोग घर में ही सोना रखते हैं। घर में सोना रखने की लिमिट (Gold limit in India) से भी अधिकतर लोग अनजान हैं। अगर घर में तय लिमिट से ज्यादा सोना मिलता है तो इनकम टैक्स विभाग छापा मारकर इसे साथ ले जाएगा। इसलिए पहले ही घर में सोना रखने की लिमिट को जान लें।

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Gold Limit : घर में मिला इस लिमिट से ज्यादा सोना तो छापा मारकर ले जाएगा इनकम टैक्स विभाग

HR Breaking News : (gold limit rules) घरों में सोना व सोने के गहने रखना कोई नई बात नहीं है। आज भी अधिकतर लोग अपने घरों में सोना रखते हैं। यह भी है कि ज्यादातर लोग घर में सोना रखने की लिमिट (gold limit for home) व इससे जुड़े नियमों के बारे में जानते ही नहीं हैं। किसी के घर में तय की गई लिमिट से ज्यादा सोना मिलता है तो आयकर विभाग छापेमारी (income tax raid) करके इसे अपने साथ ले जाएगा। आइये जानते हैं क्या है सोना रखने की लिमिट व इसके नियम।

घर में सोना रखने की इतनी है लिमिट-


घर में सोना रखने की सीमा निर्धारित की गई है। आयकर विभाग (income tax department) के अनुसार पुरुष  के लिए घर पर 10 तोला यानी 100 ग्राम सोना (gold limit for man) रखने की लिमिट तय की गई है। इतना सोना कोई भी विवाहित या अविवाहित पुरुष रख सकता है। शादीशुदा महिला 50 तोले सोना यानी 500 ग्राम तक सोना  (gold limit for women) अपने घर पर रख सकती है। शादी से पहले लड़की 250 ग्राम सोना घर पर बिना किसी सबूत व दस्तावेजों के रख सकती है। इससे ज्यादा सोना मिला और सबूत व दस्तावेज नहीं हैं तो आयकर विभाग की टीम छापा (IT raid rules) मारकर उसे अपने साथ ले जा सकती है।

सोने पर टैक्स का भी है नियम-


अगर आप घर में रखा सोना बेचते हैं तो आपको इस पर टैक्स (gold tax rules) भी चुकाना होगा। अगर सोना खेती की आय से खरीदा है तो इस पर कोई टैक्स (tax on gold) नहीं देना पड़ता। आयकर रिटर्न में आय का स्रोत दर्शाने व सोना खरीदकर रखने से उस पर कोई टैक्स नहीं देना होता। इसके अलावा घरेलू स्तर पर की गई बचत के रुपयों से सोना खरीदा है तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। आपको अपने पूर्वजों से विरासत में सोना मिला है और इसके कागजात व सबूत आपके पास हैं तो इस सोने पर भी टैक्स (income tax rules for gold) नहीं लगता।

सोना बेचने पर कितना लगेगा टैक्स-


सोना खरीदने के बाद कोई व्यक्ति 24 महीनों से ज्यादा समय तक अपने पास सोना रखता है और उसके बाद इसकी बिक्री (gold selling rules) करता है तो इस पर टैक्स देना होगा। सोने की बिक्री से जो लाभ होता है उस लाभ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (Long Term Capital Gain) के हिसाब से 20 प्रतिशत टैक्स चुकाना होगा। अगर खरीदने के बाद 24 माह से पहले ही सोने को बेच दिया जाता है तो इससे हुए लाभ को विक्रेता की वार्षिक आय में जोड़ दिया जाता है। ऐसी स्थिति में टैक्स स्लैब (income tax slabs) के अनुसार विक्रेता का कर चुकाना होगा।

इस स्थिति में बच सकते हैं कार्रवाई से-


सोने से जुड़े बिल व दस्तावेज संभालकर रखने चाहिए। सोने की शुद्धता (gold purity) को जांचना भी बहुत जरूरी है। पक्का बिल और रसीद, सोने का सोर्स व अन्य जरूरी  कागजात (gold documents) हमेशा संभालकर रखें। पूरे सबूत और आय का स्रोत ज्ञान होने की स्थिति में घर पर चाहे जितना सोना रख सकते हैं। इस स्थिति में इसकी कोई लिमिट (gold collection rules) नहीं होती है। इसे आयकर विभाग जब्त नहीं कर सकता।

ये एक्शन भी ले सकता है आयकर विभाग-


घर में तय लिमिट से ज्यादा सोना रखने पर इनकम टैक्स (income tax department) की रेड पड़ने के अलावा अन्य कार्रवाई भी हो सकती है। आयकर विभाग व सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (Central Board of Direct Taxes) की ओर से घर में सोना रखने की लिमिट के नियम का उल्लंन होने पर आयकर विभाग नोटिस भी भेज सकता है। लिमिट से ज्यादा सोना रखने पर आपके जवाब से संतुष्ट न होने पर आयकर विभाग टैक्स (tax on gold) चुकाने की डिमांड करते हुए अन्य कार्रवाई भी कर सकता है।