Gold Limit : घर में सोना रखने की जान लें लिमिट, नहीं तो पड़ जाएगी इनकम टैक्स की रेड
Gold limit at home : आयकर विभाग ने घर में कैश रखने की तरह ही सोना रखने की भी लिमिट तय की हुई है। एक निश्चित मात्रा से ज्यादा सोना (gold limit for home) घर पर रखते हैं तो आप आयकर विभाग के रडार पर आ सकते हैं। ऐसे में विभाग आपके घर रेड करके उस सोने (IT rules for gold) को जब्त कर सकता है। इनकम टैक्स विभाग की किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए पहले ही घर पर सोना रखने की लिमिट जान लें।

HR Breaking News - (tax on gold)। घर पर सोना रखना आम बात है, लेकिन अधिकतर लोग इस बारे में अनजान हैं कि वे घर पर किस लिमिट (gold buying limit) तक सोना रख सकते हैं। आयकर विभाग व सीबीडीटी ने इसे लेकर नियम तय किए हुए हैं।
तय लिमिट (income tax gold limit rules) से ज्यादा सोना किसी के पास मिलता है तो विभाग रेड कर सकता है और सारा सोना अपने साथ ले जाएगा। इस सोने पर आपको टैक्स व जुर्माना भी देना पड़ सकता है। घर में सोना रखने वालों को विभाग की कार्रवाई से बचने के लिए घर में सोना रखने की लिमिट (gold limit at house) के बारे में जरूर जान लेना चाहिए।
घर में कौन रख सकता है कितना सोना -
अगर आपके पास आय का प्रमाण और सोने का सोर्स पता नहीं है तो शादी के बाद महिला 500 ग्राम (gold limit for women) सोना या इससे बने गहने घर पर रख सकती है। शादी से पहले वह 250 ग्राम सोना घर में रख सकती है। विवाहित या अविवाहित पुरुष के लिए घर पर 100 ग्राम (gold limit for man) सोना रखने का नियम आयकर विभाग और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (central board of direct taxes) की ओर से तय किया गया है। घर में किसी के पास तय लिमिट से ज्यादा सोना पाया जाता है तो उसे टैक्स (gold tax rules) देना पड़ेगा।
आय का प्रमाण रखें व सोने का सोर्स हो पता-
आयकर विभाग के अनुसार घर में सोना (home storage gold rules) रखने वालों को आय का प्रमाण रखना चाहिए और सोने के स्रोत का पता होना चाहिए। इसके बाद घर में सोना रखने की कोई लिमिट नहीं है। आटीआर में आय का स्रोत बताने वाले जितना मर्जी सोना (gold limit rules) घर में रख सकते हैं। अगर इस तरह के सबूत नहीं हैं तो आपके लिए तय लिमिट अनुसार घर में सोना रखना ही ठीक रहेगा। विरासत में मिले सोने का सबूत आपके पास नहीं है तो आयकर विभाग जुर्माना भी लगा सकता है।
इस सोने पर नहीं लगता टैक्स-
केंद्रीय बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (central board of direct taxes) के नियम के अनुसार खेती की कमाई से हासिल किए सोने पर कोई टैक्स (tax rules on gold selling) नहीं लगता। इसी तरह से विरासत का सोना भी टैक्स फ्री होता है।
आपकी आय का स्रोत ज्ञात है तो आप जितना चाहे सोना खरीद सकते हैं, लेकिन इसके सबूत आपको रखने होंगे। ऐसे में आप आयकर विभाग की कार्रवाई से बच सकते हैं। विरासत के सोने को बेचा जाता है तो इस पर टैक्स (tax rules on gold) देना पड़ता है।
दो साल में सोना बेचने पर टैक्स-
दो साल तक अपने पास सोना रखकर बेचते हैं तो इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (short term capital gains) की श्रेणी में गिना जाता है। आपको इस स्थिति में सोना बेचने पर आयकर स्लैब के अनुसार टैक्स (income tax slabs) देना होता है।
सोना बेचने पर टैक्स का नियम -
सोना खरीदने के बाद तीन साल तक अपने पास रखते हैं और उसके बाद इसे बेचते हैं तो आपको इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (long term capital gains) के हिसाब से टैक्स देना होगा। तीन साल बाद सोना बेचने पर 20 प्रतिशत इंडेक्सेशन टैक्स (income tax rules for gold) और 4 प्रतिशत सेस आपको चुकाना होगा।