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Gold Limit : घर में सोना रखने लिमिट तय, इनकम टैक्स की रेड से बचने के लिए आपको पता होना चाहिए नियम

Gold Limit at Home : आज भी भारत में अनेक लोग घरों में ही सोना (gold storage rules) रखते हैं। इसे ब्याह शादियों और त्योहारों के मौकों पर खरीदा व पहना जाता है। लेकिन अधिकतर लोग इस बात से अनजान हैं कि घर पर सोना रखने की लिमिट (gold limit for home) कितनी है। इनकम टैक्स की रेड से बचना है तो आपको इस बारे में जरूर पता होना चाहिए कि घर में सोना रखने की लिमिट कितनी है। जानिये इस बारे में विस्तार से इस खबर में।
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Gold Limit : घर में सोना रखने लिमिट तय, इनकम टैक्स की रेड से बचने के लिए आपको पता होना चाहिए नियम

HR Breaking News - (gold rules)। सोने को शुरू से ही इमरजेंसी में काम आने वाली धातु माना जाता है। इसलिए अधिकतर लोग इसे अपने पास घर में ही रखते हैं, लेकिन इसे रखने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड व इनकम टैक्स विभाग (income tax department) ने नियम तय कर रखे हैं। घर में कितना सोना रखा जा सकता है,

इसकी एक लिमिट तय की गई है। लिमिट से अधिक सोना घर में है तो आपके यहां कभी भी इनकम टैक्स की रेड (income tax raid) पड़ सकती है। इसके बाद आपको कई तरह की परेशानियां होंगी और आप बुरी तरह से फंस सकते हैं। इसलिए पहले ही इन नियमों को जान लें।

महिला-पुरुषों के लिए सोने रखने का नियम-


केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के नियमों के अनुसार शादीशुदा महिला 500 ग्राम (gold limit for women) तक सोना या सोने के गहने अपने पास घर में रख सकती है। अविवाहित लड़की 250 ग्राम तक के सोने के आभूषण रख सकती है। विवाहित व अविवाहित पुरुष 100 ग्राम (gold limit for men) तक सोना अपने पास या घर में रख सकता है। इनकम टैक्स के नियमों (income tax rules for gold) के अनुसार इससे ज्यादा सोना पाया जाता है तो इससे अधिक सोने पर टैक्स देना होगा। 


होना चाहिए आय का प्रमाण-


अगर आप आय के ज्ञात स्रोत रखते हैं तो घर में कितना भी सोना (home storage gold rules) रख सकते हैं, लेकिन आय का प्रमाण दिए बिना सोना रखने को लेकर बाकायदा नियम तय किए गए हैं।

आय का सही प्रमाण होने के बाद आपको कर विभाग (IT rules on gold) की कार्रवाई को लेकर किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। विरासत में मिले सोने पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन इसे बेचते समय इस पर टैक्स (tax rules on gold) देना होगा। इसके लिए कानूनी वसीयत या अन्य सबूत भी देना होगा, नहीं तो इस पर जुर्माना भरना पड़ेगा।


क्या कहता है सीबीडीटी का नियम-


सीबीडीटी (central board of direct taxes) ने घर में सोना रखने को लेकर नियम तय किए हुए हैं। सीबीडीटी के अनुसार अगर सोना खेती की कमाई, घरेलू बचत या कानूनी रूप से विरासत में मिले आय के स्रोत से खरीदा जाता है तो कोई टैक्स (tax on gold) नहीं देना होता। इसके लिए आपको सुबूत दिखाना होगा। आय के ज्ञात स्रोतों से खरीदे जाने वाले सोने को रखने की कोई निर्धारित मात्रा नहीं है।

सोने पर कब लगता है टैक्स-


सोना खरीदते समय भी कई तरह के टैक्स (tax rules on gold selling) देने होते हैं। उसी तरह से सोना बेचते समय भी आपको टैक्स अदा करना होगा। सोना खरीदने के बाद तीन साल से कम समय में बेच देते हैं तो उस पर आयकर स्लैब दरों के हिसाब से अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (short term capital gains) टैक्स लगेगा।

अगर इसे खरीदने के बाद तीन साल तक पास में रखकर बेचते हैं तो बेचते समय दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (long term capital gains)के अनुसार टैक्स लगेगा। इसके अतिरिक्त 20 फीसदी इंडेक्सेशन लाभ  और 4 फीसदी सेस भी आपको चुकाना होगा।