Gold Limit : घर में सोना रखने की क्या है लिमिट, इनकम टैक्स की रेड से बचने के लिए जान लें नियम
Gold Limit at home : अधिकतर लोग यह सोचकर घर में सोना रखते हैं कि इमरजेंसी में कभी भी काम आ सकता है। लेकिन 90 प्रतिशत लोग इस बात से अनजान हैं कि वे घर में किस लिमिट तक सोना (gold storage at home) रख सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्स की रेड (IT raid) से बचना चाहते हैं तो घर में सोना रखने की लिमिट को जरूर जान लें।

HR Breaking News - (gold limit rules)। सोने जैसी कीमती धातु को आजकल लोग बैंक लॉकर्स में भी रखते हैं, लेकिन घर पर भी बहुत से लोग सोना इकट्ठा (gold storage rules) करके रखते हैं। घर में सोना रखने की भी एक लिमिट है। इनकम टैक्स विभाग ने इसके लिए बाकायदा नियम (IT rules for gold) तय कर रखे हैं। तय लिमिट से ज्यादा सोना रखने पर आप विभाग के रडार पर आ सकते हैं। इनकम टैक्स आपके यहां रेड भी कर सकता है। इससे बचना है तो पहले ही घर में सोना रखने संबंधी इनकम टैक्स (income tax gold rules) के नियमों को जान लें।
कौन रख सकता है कितना सोना -
आयकर विभाग के अलावा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (central board of direct taxes) ने भी घर में सोना रखने के नियमों को तय किया है। मेरिड वुमेन 500 ग्राम (gold limit for women) सोना या सोने के गहने घर में रख सकती है। शादी से पहले एक लड़की के लिए यह लिमिट 250 ग्राम है। पुरुष 100 ग्राम (gold limit for man) सोना ही रख सकता है, बेशक वह शादीशुदा हो या कुंवारा। किसी के घर में इससे ज्यादा सोना पाया जाता है तो उसे इस पर टैक्स (gold tax rules) देना होगा।
इस प्रमाण की पड़ेगी जरूरत -
आपकी मासिक व वार्षिक आय के स्रोत ज्ञात हैं तो आप घर में कितना भी सोना (home storage gold rules) रख सकते हैं। आपको इस आय का प्रमाण देना होगा। राहत की बात यह भी है कि विरासत का सोना टैक्स के दायरे में नहीं आता। हालांकि जब इस सोने को बेचते हैं तो इस पर टैक्स (tax rules on gold) देना पड़ता है। विरासत में मिले सोने को लेकर कानूनी वसीयतनामा या कोई अन्य ठोस सबूत देना होगा। ऐसा न करने पर आपको जुर्माना लगेगा।
खेती की कमाई से सोना खरीदने पर नियम-
सीबीडीटी (CBDT) का नियम कहता है कि सोना खेती की कमाई या विरासत में मिले आय के स्रोत से खरीदा है तो आपको इस पर कोई टैक्स (tax on gold) नहीं देना पड़ेगा। इससे जुड़े तमाम सुबूत दिखाकर आप आयकर विभाग की कार्रवाई से बच सकते हैं। आय के ज्ञात स्रोतों से सोना खरीद रहे हैं तो इसकी कोई लिमिट (gold buying limit) नहीं होती।
इस तरह से देना होता है टैक्स-
अधिकतर लोगों को सोना खरीदते व बेचते समय चुकाए जाने वाले टैक्स (income tax rules for gold) के बारे में पता नहीं होता। इन स्थितियों में भी लोगों को टैक्स (tax rules on gold selling) चुकाना होता है। सोना खरीदने के बाद तीन साल से पहले ही इसे बेच देते हैं तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (short term capital gains) के अनुसार टैक्स लगेगा। यह आकयर स्लैब की निर्धारित दरों के अनुसार लगता है।
तीन साल बाद सोना बेचने पर टैक्स-
तीन साल तक पास रखकर कोई भी व्यक्ति सोना बेचता है तो इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (long term capital gains) के अनुसार टैक्स देना पड़ता है। इस पर 20 प्रतिशत इंडेक्सेशन प्रोफिट टैक्स और 4 प्रतिशत सेस भी सोना बेचने वाले को चुकाना होगा।