Gold purchase limit : घर में कितना सोना रख सकते हैं, सरकार ने तय की लिमिट
Gold Jewellery : अक्सर देखा जाता है कि लोग सोने की कम कीमत होने पर उसकी खरीदी कर लेते हैं। जिसके बाद जब सोने के रेट (Limit of gold in the house) बढ़ते हैं तो इसकी वजह से उन्हें काफी फायदा होता है। अधिकतर लोग इस बात से अनजान होते हैं कि वो अपने घर में कितना सोना रख सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक सोने को रखने की लिमिट सैट की गई है। आइए विस्तार से जानते हैं इस बारें में।
HR Breaking News - (ब्यूरो)। भारत में सोने को आभूषणों को खरीदने का विशेष महत्व है। हर खुशी के मौके पर लोग सोने की खरीदी करते हैं। जिसमें से अधिकतर लोग खरीदे हुए सोने को अपने घर में रखते हैं तो वहीं कुछ लोग सोने (Limit of gold at home) को बैंक में जमा करा देते हैं। आयकार विभाग ने सोने के रखने के लिए एक लिमिट र्निधारित की है। अगर किसी व्यक्ति के पास इस लिमिट से ज्यादा सोना पाया जाता है तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है और उनपर भारी भरकम टैक्स भी लगाया जा सकता है।
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जानिये सोना रखने की लिमिट-
CBDT द्वारा जारी की गई जानकारी के मुताबिक शादीशुदा महिलाएं अपने पास 500 ग्राम तक GOLD को स्टेर कर सकती है। वहीं अविवाहित महिलाओं की बात करें तो वो 250 ग्राम सोने को अपने पास रखने की इजाजत होती है। इसके साथ ही में शादीशुदा या कुवारे पुरुषों (how much gold can married unmarried men keep) अपने पास 100 ग्राम सोना को रख सकते हैं। अगर आप एक 2 लाख रुपये या फिर उससे ज्यादा की लेनदेन एक दिन में करते हैं तो उसपर उनको अपने पैन कार्ड को दिखाने की जरूरत होती है।
एक दिन में कर सकते हैं इतने नकद का लेनदेन-
आयकर अधिनियम की धारा 269ST के मुताबिक आप एक दिन में सोने (Gold limit for home) की खरीदी करने के लिए 2 लाख रुपये से ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकते हैं। इसके बाद भी ऐसा करते हैं तो आयकर अधिनियम की धारा 271डी के तहत नकद लेनदेन राशि (ghar me kitna cash rakh sakte hai) के बराबर आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है, जो आपके लिए मुश्कलें खड़ी कर सकता है। ये उस गोल्ड की बात की जा रही है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। इसके साथ ही में अगर आपके पास खरीदे गए सोने के पैसों का हिसाब है तो उसपर आपको जुर्माना नहीं देना होगा।
इन बातों को जानना भी है जरूरी-
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अगर आपने घोषित आय या कर-मुक्त इनकम से सोना (ghar me sona rakhne ki limit) की खरीदी की है तो इसपर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। इसके अलावा विरासत में मिले सोने पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन अगर आप इस सोने को बैचते हैं तो इसपर आपको टैक्स देना पड़ सकता है।
इसके अलावा सोना (Gold rules for home) तीन सालों तक रखा रहे और इसके बाद भाव बढ़ने पर बेचा जाता है तो उसपर भी आपको 20 प्रतिशत तक टैक्स देना पड़ता है। अगर आपके मन में सोने (Gold rules) पर लगने वाले टैक्स को लेकर कोई सवाल आ रहा है तो आप आयकर विभाग की साइट पर जाकर भी इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।