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Gold Storage Rule : घर में मिला इससे ज्यादा सोना तो पड़ेगी इनकम टैक्स की रेड, जान लें कितनी है लिमिट

Gold Storage Rule :खास मौकों पर सोना खरीदने के बाद आमतौर पर लोग इसे घरों में ही रखते हैं। अब सोने को घर में रखना आपके लिए महंगा पड़ सकता है। घर पर आप एक लिमिट (gold storage limit) तक ही सोने को फिजिकल रूप से रख सकते हैं। आयकर विभाग ने इसकी लिमिट (gold limit at home) तय की है, इस लिमिट से ज्यादा सोना घर में मिलने पर इनकम टैक्स विभाग (income tax department) की रेड में यह जब्त कर लिया जाएगा। इस तरह की परेशानी से बचना है तो घर में सोना रखने की इस लिमिट को जरूर जान लें।

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Gold Storage Rule : घर में मिला इससे ज्यादा सोना तो पड़ेगी इनकम टैक्स की रेड, जान लें कितनी है लिमिट

HR Breaking News (Gold Limit at home)। भारत में आरंभ से ही ब्याह शादियों व खास मौकों पर सोने खरीदने की परंपरा रही है। इसलिए ज्यादातर लोग शादी के सीजन में या त्योहारों के समय ही सोने को खरीदना (gold buying tips) ज्यादा पसंद करते हैं।

 

 

अनेक लोग इस सोने को अपने घर पर ही रखते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि सोने को घर में रखने की लिमिट (sona rakhne ki limit) कितनी होती है। 

आयकर विभाग ने इस बारे में कई नियम तय किए हुए हैं। घर में एक लिमिट से ज्यादा सोना मिला तो इनकम टैक्स  की रेड (income tax raid) भी पड़ सकती है। आपको इनकम टैक्स विभाग (income tax department) को जवाब भी देना होगा। इसलिए सोने को घर में स्टोर करने से पहले इससे जुड़े नियम चेक कर लें।


घर पर रख सकते हैं इतना सोना 


अविवाहित लड़की घर में 250 ग्राम ही सोना रख सकती हैं। अविवाहित और विवाहि पुरुष को केवल 100 ग्राम सोना  (gold limit at home) रखने की अनुमति दी गई है। विवाहित महिलाएं 500 ग्राम सोना तक ही रख सकती हैं। इतना सोना (gold limit rules) रखने पर आय का स्रोत, सबूत और दस्तावेजों की जरूरत नहीं होती।

इस सोने पर नहीं लगता कोई टैक्स


विरासत में मिले सोने और खेती की कमाई से खरीदे गए सोने पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसके सबूत होने के साथ ही आय का स्रोत पता होना चाहिए।  

अगर आप बिना सबूत (proof for gold) और अज्ञात आय के घर में लिमिट से ज्यादा सोना रखते हैं तो आयकर विभाग (IT rules for gold) द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाती हैं और इसलिए अगर आप घर में एक लिमिट तक सोना रखते है, तो कोई भी आपकी ऑफिशियल तलाशी नहीं ले सकता हैं।

यह है सीबीडीटी का नियम 


सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के अनुसार कुछ चीजों की खरीद पर कोई टैक्स नहीं लगता है। घर में एक लिमिट तक सोना रखने पर भी कोई टैक्स नहीं देना होता। अगर लिमिट (gold limit rules) से ज्यादा सोना है तो इसके सबूत और कागजात साथ रखें, नहीं तो इस पर टैक्स (gold tax rules) देना होगा। CBDT के सर्कुलर के मुताबिक अगर आप सोने को किसी शॉप पर बेचने जाते हैं, तो आपको सोने से हुई बचत पर सरकार को टैक्स (tax on gold) देना पड़ता है। 

सोना बेचने पर ऐसे लगता है टैक्स 


कोई व्यक्ति खरीददारी के बाद तीन साल तक सोना (gold selling rules) रखकर बेचता है तो इससे अर्जित लाभ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (Long Term Capital Gain) के अनुसार 20 प्रतिशत टैक्स (tax on gold selling) चुकाना होता है।

तीन साल से पहले सोना बेचने पर सोने की बिक्री से हुए लाभ को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। यह सोना विक्रेता की सालाना आय में जुड़ता है। इस पर आयकर स्लैब के अनुसार विक्रेता को टैक्स (tax rules for gold) चुकाना पड़ता है।

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