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घर भेजे जा रहे हैं GST के नोटिस, टैक्सपेयर्स ऐसे करें खुद का बचाव

GST - इन दिनों ठगी के मामले आए दिन सामने आते रहते है। ऐसे में आपको बता दें कि इन दिनों लोग गलत फायदा उठाकर आम जनता और टैक्सपेयर्स को ठगी का शिकार बना रहे हैं। हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिसमें लोगों को फर्जी जीएसटी नोटिस प्राप्त हुआ है। ऐसे में आइए नीचे खबर में जान लेते है इनसे बचने के कुछ तरीके...

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HR Breaking News, Digital Desk- इस डिजिटल युग में जिस स्पीड में टेक्नोलॉजी लोगों की मदद कर रही है. कुछ लोग उसका गलत फायदा उठाकर आम जनता और टैक्सपेयर्स को ठगी का शिकार बना रहे हैं. हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिसमें लोगों को फर्जी जीएसटी नोटिस प्राप्त हुआ है.

ऐसे नोटिस मिलने के बाद टैक्सपेयर्स कुछ समय के लिए परेशान हो जाता है, जब तक कि उसको उस विषय पर सही जानकारी नहीं मिल जाती है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि इसपर लगाम लगाने के लिए क्या तरीका अपनाया जा सकता है? आइए इसके बारे में समझ लेते हैं.

ऐसे करें बचाव-

टैक्सपेयर सीबीआईसी की वेबसाइट पर ‘वेरिफाइड सीबीआईसी-डीआईएन’ विंडो का उपयोग करके डीजीजीआई/सीबीआईसी से किसी भी नोटिस की जांच कर सकते हैं. टैक्सपेयर डेटा मैनेजमेंट डायरेक्टरेट (DDM), सीबीआईसी के ऑनलाइन पोर्टल पर डीआईएन यूटिलिटी सर्च का भी उपयोग कर सकते हैं. फर्जी समन के संदेह के मामले में टैक्सपेयर तुरंत डीजीजीआई/सीबीआईसी क्षेत्राधिकार को रिपोर्ट कर सकते हैं.

फर्जी समन का ऐसे करें पहचान-

जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (DGGI), केंद्रीय इनडायरेक्ट टैक्स और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने हाल ही में पाया कि धोखाधड़ी के इरादे से कुछ व्यक्ति उन टैक्सपेयर्स को फर्जी समन भेज रहे हैं, जिनकी जांच डीजीजीआई द्वारा की जा सकती है या नहीं भी हो सकती है. जो नकली समन भेजे जा रहे हैं, वे वास्तविक लग सकते हैं, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (DIN) है, लेकिन इन संस्थाओं के मामले में ये डीआईएन नंबर डीजीजीआई द्वारा जारी नहीं किए जाते हैं, जिसे पोर्टल पर जाकर क्रॉस चेक किया जा सकता है. इस मुद्दे से निपटने के लिए डीजीजीआई फर्जी और धोखाधड़ी वाले समन बनाने और भेजने में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस को सूचित करने और शिकायत दर्ज करके गंभीर कदम उठा रहा है.