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Home Loan : होम लोन पर मिलेगी टैक्स छूट, बस करना होगा ये काम, जानिए कितनी होगी बचत

Home Loan Update : आज के समय में बढ़ रही जरूरतों की वजह से लोगों को लोन का सहारा लेना पड़ जाता है। ऐसे में अगर आप भी होन लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब होम लोन (Home Loan latest Update) लेना काफी ज्यादा आसान होने वाला है। होम लोन पर लगने वाले टैक्स में अब छूट दी जाएगी। खबर में जानिये इस बारे में पूरी जानकारी।
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Home Loan : होम लोन पर मिलेगी टैक्स छूट, बस करना होगा ये काम, जानिए कितनी होगी बचत

HR Breaking News - (Home Loan)। केंद्र सरकार की ओर से देशभर में मिलने वाली लगभग सभी सर्विसेज पर टैक्स लगाया जाता है। होम लोन पर भी टैक्स लगाया जाता है। ऐसे में जो भी लोग होम लोन लेते हैं उनको इस पर टैक्स (Tax on home loan) का भुगतान करना होता है।

लेकिन अब होम लोन पर लगने वाले टैक्स को कम कर दिया गया है। इसकी वजह से होम लोन लेने वाले ग्राहकों को काफी लाभ हो रहा है। आज हम आपको होम लोन (Home loan Update) से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस बारे में पूरी डिटेल।

 

 

इन दो तरीकों से मिलेगी होम लोन पर छूट-

ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत होम लोन पर दो तरह की टैक्स छूट (Tax relif) को दिया जाता है। प्रिंसिपल अमाउंट पर धारा 80सी के तहत और ब्याज पर धारा 24बी के तहत टैक्स छूट दी जाती हैं। हर साल 1.5 लाख रुपए तक के प्रिंसिपल अमाउंट और 2 लाख रुपए तक के ब्याज पर टैक्स छूट (Tax exemption on Home loan) का दावा किया जा सकता है।

बना हुआ घर खरीदने, बन रहा घर खरीदने, घर बनवाने, घर का कायाकल्प करवाने पर होम लोन पर टैक्स छूट का लाभ दिया जा रहा है। होम लोन लेकर किराए पर रह रहे हों, तो भी प्रिंसिपल अमाउंट (Home loan Principal Amount) और इंट्रेस्ट अमाउंट पर टैक्स में  छूट का लाभ दिया जाता है।


इतनी राशि का होगा लाभ-

होम लोन जिस तारीख को हो, उसके 5 साल के अंदर घर बनकर तैयार नहीं हो सका तो ब्याज (Home loan intrest rate) पर टैक्स छूट के नियमों को  बदल दिया जाता है। होम लोन लेने के 5 साल बाद घर बनकर पूरा हो तो आप ब्याज पर हर वर्ष 2 लाख रुपए की जगह सिर्फ 30,000 रुपए पर ही टैक्स छूट (Tax exemption on Home loan) का लाभ दिया जाता है। हालांकि इस दौरान अगर आप किराए पर रह रहे हैं तो एचआरए पर टैक्स छूट का लाभ दिया जा सकता है। होम लोन ईएमआई में ब्याज वाले हिस्से पर टैक्स छूट तभी मिलती है जब घर बना दिया गया हो।

प्रिंसिपल अमाउंट पर घटेगा ब्याज दर-

अगर आप बना-बनाया घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो पहली ईएमआइ (Home loan EMI) से ही प्रिंसिपल और इंट्रेस्ट, दोनों पर टैक्स छूट का लाभ दिया जाने वाला है। हालांकि होम लोन लिया और मकान बन ही रहा है तो ईएमआई के सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट वाले हिस्से में से 1.5 लाख रुपए तक की ही टैक्स छूट (Tax exemption on Home loan) दी जाती है।

वहीं अगर मकान 5 साल के अंदर बनकर तैयार कर लिया जाता है तो जिस वर्ष मकान तैयार किया गया है। उस वर्ष से ईएमआई में ब्याज के 2 लाख रुपए तक पर टैक्स (tax on home loan) छूट दी जाती है। इसके साथ ही घर बनते समय चुकाई गई ईएमआई में जितना ब्याज चुकाया गया है, उसे पांच बराबर भागों में बांटकर अगले पांच साल तक टैक्स छूट का लाभ दिया जाएगा।


टैक्स छूट को लेकर इन शर्तें का करना होगा पालन-

यानी निर्माणाधीन मकान खरीदने पर जब मकान का निर्माण पूरा हो जाए, तब से आपको 2 लाख रुपए तक के ब्याज और पहले चुकाए गए ब्याज (Home loan intrest rate) का पांचवां हिस्सा, दोनों पर एकसाथ छूट दी जाएगी। यह लाभ पांच साल तक मिलता रहने वाला है। जब तक कि कंस्ट्रक्शन पूरा होने से पहले चुकाए गए ब्याज की कुल रकम पर टैक्स छूट का फायदा पूरा न हो जाए।

नई रेजीम में भी होम लोन पर टैक्स छूट-

अगर आप होम लोन से खरीदे गए या बनवाए गए घर में खुद नहीं रहते हैं और उसे किराए पर लगा देते हैं तो होम लोन ईएमआई में ब्याज की पूरी रकम (Home loan calculation) टैक्स छूट के दायरे में आ जाएगी और हर वर्ष 2 लाख रुपए की सीमा नहीं रहेगी। अगर मकान किराए पर लगा देते हैं तो नई टैक्स रिजीम में भी पूरे ब्याज पर टैक्स छूट का पूरा लाभ दिया जाएगा।