ITR भरने के कितने दिन बाद मिलेगा रिफंड, टैक्सपेयर्स जान लें लेटेस्ट अपडेट
Income Tax Return : हर भारतीय नागरिक के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत जरूरी है। इससे कई फायदे भी मिलते हैं। आयकर विभाग द्वारा हर नागरिक की सालाना इनकम के अनुसार लिमिट तय की गई है। उस लिमिट से ज्यादा आय होने पर टैक्स चुकाना पड़ता है। ITR फाइल करने के बाद टैक्सपेयर्स को रिफंड मिलता है। लेकिन ज्यादातर टैक्सपेयर्स को यह जानकारी नहीं होती है कि रिफंड कितने दिनों में मिलता है। चलिए नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं -

HR Breaking News - (Income Tax)। जब हर साल इनकम टैक्स भरने की तारीख करीब आती है तो टैक्सपेयर्स फटाफट ITR फाइल करने में जूट जाते हैं। क्योंकि हर किसी को यह भय रहता है कि कहीं इनकम टैक्स रिटर्न करने की लास्ट डेट निकल गई तो भारी जुर्माना भरना होगा। लेकिन अब टैक्सपेयर्स के लिए एक राहत की खबर है। दरअसल, आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की आखिरी तारीख को 30 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है। इससे टैक्सपेयर्स को ITR भरने के लिए ज्यादा समय मिलेगा।
जानकारी के लिए बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR) करने के लिए आखिरी तारीख तक इंतजार करना कभी भी सही नहीं रहता है। आपको अंतिम तारीख से पहले ही टैक्स भर देना चाहिए। इससे रिफंड भी जल्दी आता है। अब ऐसे में कई टैक्सपेयर्स के मन में यह सवाल उठ रहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के कितने दिन बाद रिफंड (Refund) आता है। चलिए जानते हैं -
इस तरह मिलता है रिफंड?
इनकम टैक्स रिटर्न भरने के कुछ समय बाद टैक्सपेयर्स को आयकर विभाग कि ओर से रिफंड जारी किया जाता है। जब टैक्सपेयर अपना आईटीआर फाइल करता है, तो उस ITR का पहले इनकम टैक्स विभाग द्वारा प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद आयकर विभाग टैक्सपेयर्स को सेक्शन 143(1) के तहत CPC (सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर) से एक सूचना भेजता है, इससे टैक्सपेयर्स को यह पता चलता है कि उन्हें रिफंड (refund status) के तौर पर कितनी रकम मिलेगी।
रिफंड में मिलता है इतना पैसा?
बता दें कि टैक्सपेयर्स द्वारा रिटर्न (Income Tax Rule) में क्लेम की गई रकम के बराबर रिफंड की राशि हो सकती है। यह इससे ज्यादा या कम भी हो सकती है। आपको रिफंड में आयरक विभाग की ओर से वह रकम मिलती है, जो आपके द्वारा टैक्स देयता से ज्यादा भुगतान की गई राशि होती है। आप अपनी टैक्स देयता का कैलकुलेशन करके अपने रिफंड की राशि का आसानी से पता कर सकते हैं। यदि आपके द्वारा भरा गया टैक्स आपकी टैक्स देयता से ज्यादा होता है, तो वह अतिरिक्त राशि आपको रिफंड के रूप में मिल जाएगी।
आखिरी कितने दिन में मिलता है रिफंड?
इनकम टैकस रिटर्न भरने के बाद कितने दिन में रिफंड मिलेगा, यह आपके द्वारा समय पर भरे गए ITR और इनकम टैक्स विभाग के वर्कलोड पर भी निर्भर करता है। आमतौर पर आईटीआर भरने के तीन से पांच सप्ताह के बाद रिफंड (time to get a tax refund) जारी किया जाता है। लेकिन आयरक विभाग इसे असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 9 महीने बाद तक भी जारी कर सकता है।
कर दी ये गलती तो नहीं मिलेगा रिफंड -
अगर आप रिफंड पाना चाहते हैं तो इसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत जरूरी है। इसके बिना आप रिफंड के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। कई मामलों में देखने को मिलता है कि कर्मचारी के वेतन से हर माह टैक्स कट रहा होता है, परंतु कर्मचारी द्वारा ITR नहीं भरी जाती और वह रिफंड से वंचित रह जाता है।
रिफंड (time to get a tax refund) पाने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न का ई-वेरिफाई करना बेहद जरूर होता है, अगर आपने यह प्रोसेस नहीं करवाया है तो आपका रिफंड अटक सकता है। इसके अलावा, अगर आपका PAN आधार से लिंक नहीं करवाते हैं, TDS मैच नहीं हो रहा है या आपने अकाउंट नंबर गलत डाला है या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कोई गलती कर दी है तो ऐसा होने पर भी रिफंड नहीं मिलता है।