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Home Loan से कितना बचेगा टैक्स, कैसे लें Income Tax में छूट का फायदा

अगर आप हॉम लोन से टैक्स में छूट लेना चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स के इस एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। ये काम करने के बाद आप पर टैक्स के बोझ को कम कर सकते हैं।

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HR BREAKING NEWS (ब्यूरो) : सरकार की ओर से घर खरीदने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके लिए सरकार इनकम टैक्स (Income Tax) में कई प्रकार की कर छूट लोगों को देती है, जिससे लोगों की घर खरीदने की लागत कम हो। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति अपने इमकम टैक्स (Income Tax) के बोझ को भी कम कर सकता है।


होम लोन ब्याज पर छूट


इनकम टैक्स (Income Tax news) की धारा 24 के तहत सरकार की ओर से होम लोन के लिए एक वित्त वर्ष में अदा की गई ब्याज पर दो लाख रुपये तक की छूट दी जाती है। इससे आपको टैक्स का बोझ कम करने में मदद मिलेगी।(business news)

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मूलधन वापसी पर छूट


अगर आपने होम लोन (home loan) लिया तो मूलधन बैंक को वापस करने पर भी टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। यह आप इनकम टैक्स (Income Tax) की धारा 80C के तहत अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक की छूट ले सकते हैं। हालांकि, इसकी शर्त यह है कि घर को कब्जा मिलने के साल के अंदर नहीं बेचा जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो पहले ली गई छूट को भी आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा और आपको अधिक टैक्स भरना होगा।


घर के पंजीकरण और स्टांप शुल्क पर लें छूट


अगर आपने इस वर्ष घर खरीदा है तो इसके लिए चुकाए गए पंजीकरण और स्टांप शुल्क पर भी इनकम टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं। इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये की छूट प्राप्त की जा सकती है।

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ज्वॉइंट होम लोन छूट


अगर दो या उससे अधिक लोगों ने मिलकर घर लिया है तो हर व्यक्ति होम लोन की ब्याज की दो लाख रुपये और मूलधन वापसी पर 1.5 लाख रुपये की छूट प्राप्त कर सकता है।