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मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर बैंक लगाए पेनल्टी तो बता दें RBI का ये नियम

Reserve Bank of India ने बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को लेकर नियम जारी किया है, अकसर खातें में मिनिमम बैलेंस मेंटेन  न होने पर बैंक वालें पेनल्टी लगा देते है, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो RBI के इस नियम का सहारा लें सकते है, आइए खबर में जानते है पूरी जानकारी।

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HR Breaking News, Digital Desk - कई बार बैंक बिना किसी बात के हमारे अकाउंट से पैसे काट (deduct money from account) लेते हैं, फिर अकाउंट माइनस में चला जाता है. अकाउंट क्लोज (account close) कराने के अलावा ग्राहक के पास कोई विकल्प नहीं रह जाता है. लेकिन जब आप अकाउंट क्लोजिंग के लिए जाते हैं तो भी बैंक के अधिकारी आपका अकाउंट नहीं बंद करते और कहते हैं कि माइनस वाला अमाउंट क्लियर (Minus amount cleared) करने के बाद आपका अकाउंट बंद हो सकता है. अगर आप भी इसी दिक्कत का सामना (face problem) कर रहे हैं तो आईए हम आपको इस समस्या का समाधान बताते हैं.


क्या हो रहा है आज कल?


आजकल सभी लोग सेविंग बैंक अकाउंट (savings bank account) को वरीयता देते हैं. बैंक ग्राहकों से सेविंग अकाउंट खुलवाते समय अपना नियम और शर्त बता देता है कि बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद (After opening a bank account) उन्हें अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन (Minimum balance maintenance) करके रखना होगा. मिनिमम बैलेंस की लिमिट भी बैंक खुद ही तय करता है. अगर ग्राहक के अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं होता है तो उसके बदले उससे पेनल्टी ली जाती है.
 

क्या कहता है RBI का नियम


RBI के नियम के मुताबिक, बैंक ग्राहक के अकाउंट से मिनिमम बैलेंस न होने पर भी पैसे नहीं काट सकता है. वहीं, पेनल्टी के नाम पर कटौती करके बैंक ग्राहक का अकाउंट माइनस में नहीं कर सकता है. फिर भी अगर कोई बैंक ऐसा करता है तो ग्राहक RBI में जाकर बैंक की शिकायत कर सकता है. बता दें कि आपकी शिकायत के आधार पर RBI उस बैंक के ऊपर कार्रवाई करेगा. आप चाहें तो आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट (RBI official website)पर जाकर शिकायत भी कर सकते हैं. आज कल ऐसा होने पर उस बैंक में शिकायत करने पर भी समाधान मिल जाता है. कई बार बैंक वाले बाद में राशि वापस कर देते हैं. बस आपको उनके कस्टमर केयर में बात कर अपनी समस्या बतानी होती है.