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Income Tax : गोल्ड से हुई कमाई पर कितना लगेगा टैक्स, जानिये इनकम टैक्स के नियम

दिल्ली में 22 और 24 कैरेट सोने की कीमतों में तेजी नजर आ रही है. फिर भी बात अगर इनवेस्टमेंट की आती है तो ज्यादातर लोग गोल्ड में ही इनवेस्ट करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि सोने से हुइ कमाई पर कितना टैक्स लगता है, अगर नहीं तो आइए बताते हैं.आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.

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Income Tax : गोल्ड से हुई कमाई पर कितना लगेगा टैक्स, जानिये इनकम टैक्स के नियम

HR Breaking News (ब्यूरो)।  सोने के रेट में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है. अलग-अलग शहरों में गोल्ड के दाम में तेजी देखने को मिल रही है. दिल्ली में 22 और 24 कैरेट सोने की कीमत 70 हजार रुपए प्रति दस ग्राम के करीब पहुंच गई है. अब जिनके पास सोना है या फिर जिन लोगों ने इसमें निवेश किया है, उनकी इस तेजी से मौज हो गई है. वहीं जो लोग सोना खरीदने की सोच रहे थे, वो फिलहाल सदमे में हैं. फिर भी बात अगर इनवेस्टमेंट की आती है तो ज्यादातर लोग गोल्ड में ही इनवेस्ट करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि सोने से हुइ कमाई पर कितना टैक्स लगता है, अगर नहीं तो आइए बताते हैं…


निवेश के हैं कई विकल्प


आज के दौर में सोने में निवेश करने के कई तरीके हैं. जैसे फिजिकल या फिर गोल्ड बॉन्ड. फिजिकल गोल्ड सोने के रूप में हमारे पास होती है. जैसे घर में पड़े गहने या गोल्ड ब्रिक या कॉइन. कुछ लोग सोना खरीद कर उसे बैंक लॉकर में रख लेते है और कीमत बढ़ने पर उसे बेच देते है. गोल्ड में निवेश करने के लिए कुछ लोग गोल्ड ETF में भी निवेश करते हैं. कुछ लोग वर्चुअल सोना भी खरीदते है. ऐसे में गोल्ड बेचने पर कितना टैक्स चुकाना होता है हर किसी को नहीं पता होता.

बिक्री पर इतना लगेगा टैक्स


सोना 3 साल के अंदर बेचा गया है तो इस बिक्री से होने वाले फायदे पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है. अगर सोने को 3 साल के बाद बेचा है तो इस पर 20.8% टैक्स देना होता है. इसी प्रकार गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स पर 3 साल से कम पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा. गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ETF को 3 साल के बाद बेचने पर 20.8% टैक्स देना होगा.


ये है गणित


अब अगर आप सोच रहे हैं कि आपका ही सोना और आपसे ही टैक्स क्यों वसूला जा रहा है तो आपको इसका गणित बता देते हैं. अगर आपने पांच लाख रुपये का सोना खरीदा है और कुछ साल बाद वो 8 लाख रुपये का होता है तो आपको 8 लाख पर नहीं बल्कि तीन लाख रुपये पर टैक्स देना है. यानी जो फायदा हुआ है सिर्फ उसी का टैक्स देना होता है.

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