Income Tax : सोना बेचने पर अब कितना चुकाना होगा टैक्स, जानिये इनकम टैक्स के नियम
Income Tax on Gold : सोना बेचने पर भी टैक्स चुकाना होता है। इनकम टैक्स विभाग ने अब सोना बेचने के नियमों में परिवर्तन किया गया है। यह बदलाव जारी करते हुए इस बार नई योजना पेश की है। सोना बेचने पर टैक्स में हुए इस बदलाव के असर को समझना जरूरी है, ताकि इसके अनुसार सही कदम उठाए जा सकें। इन नियमों को जानकर आप सोने की बिक्री (Income Tax on Selling Gold) से जुड़ी किसी भी परेशानी से बच सकते हैं और सोना बेचने के फैसलों को बेहतर तरीके से लागू कर सकते हैं।

HR Breaking News (ब्यूरो)। आज के समय में सोना-चांदी की खरीद-फरोख्त को लेकर कई तरह के नियम लागू हैं। सोना बेचने पर हर किसी को इनकम टैक्स विभाग (income tax department) द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। अब इन नियमों में बदलाव कर दिया गया है, जिनका असर सोना बेचते समय दिए जाने वाले टैक्स पर पड़ेगा। आइये खबर में जानते हैं कि अब कितना सोना बेचते समय कितना टैक्स (Income Tax on Selling Gold) देना होगा।
ऐसे लगता है टैक्स-
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सोने को बेचने पर टैक्स (sona bechne par kitna tax lagta hai) दो तरह से लगता है, जो आपकी बिक्री के समय पर निर्भर करता है। अगर आप खरीदने के बाद जल्दी सोना बेचते हैं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (short term capital gains tax) देना होता है, जबकि लंबे समय बाद बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (LTCG) लगता है। इन दोनों टैक्सों का निर्धारण इस आधार पर होता है कि आपने सोना कितने समय पहले खरीदा था। आपको केवल उस रकम पर टैक्स देना होता है जो आपने खरीद और बिक्री के बीच मुनाफा कमाया है, यानी पूरी बिक्री की कीमत पर नहीं।
कब देना होता है शॉर्ट टर्म टैक्स (STCG) -
यदि आप सोना दो साल के भीतर बेचते हैं, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (short term capital gains tax on gold) चुकाना होगा, जो अब 20 प्रतिशत हो गया है। पहले यह 15 प्रतिशत था, लेकिन 23 जुलाई के बजट में इसे बढ़ा दिया गया। इसके अलावा, इस टैक्स पर 4 प्रतिशत का सेस भी लगता है, जिससे कुल टैक्स 20.8 प्रतिशत हो जाता है।
कब देना होता है लॉन्ग टर्म टैक्स (LTCG) -
जब आप सोने को दो साल के बाद बेचते हैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लागू होता है। यह टैक्स अब 12.5 प्रतिशत है, जो पहले 10 प्रतिशत था। इसके साथ ही, इस टैक्स पर मिलने वाली छूट की सीमा भी बढ़कर 1.25 लाख रुपये कर दी गई है, जो पहले 1 लाख रुपये थी।
ऐसे करें टैक्स की कैलकुलेशन -
यदि आप सोने को दो साल के भीतर बेचते हैं, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और 4 प्रतिशत सेस चुकाना होगा। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये में सोना खरीदा और दो साल के अंदर उसे 15,000 रुपये में बेचा, तो आपको 5,000 रुपये का मुनाफा हुआ। इस मुनाफे पर 20 प्रतिशत टैक्स (sone par tax kaise lgta hai) लगेगा, जो 1,000 रुपये होगा। साथ ही, 4 प्रतिशत का सेस भी लगता है, जो 40 रुपये होगा। इस तरह, आपको कुल मिलाकर 1,040 रुपये टैक्स देना होगा।
वार्षिक आय में जुड़ता है ऐसा मुनाफा-
सोना बेचने पर इसलिए TAX लगता है क्योंकि इसे बेचकर आपने जो मुनाफा कमाया है, वह आपकी कुल वार्षिक आय में शामिल किया जाता है। इसके बाद, आपकी पूरी आय के आधार पर टैक्स स्लैब (income tax slabs) तय होता है, जो इनकम टैक्स का हिसाब करता है। आप चाहे तो पुराने या नए स्लैब में से किसी एक को चुन सकते हैं। यदि आपकी कुल आय टैक्स मुक्त सीमा के अंदर आती है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा।
मुनाफे कम होने पर नहीं लगेगा टैक्स-
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दो साल के बाद सोने को बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (Long Term Capital Gains Tax) लगता है, जो 12.5 प्रतिशत होता है। अगर मुनाफा 1.25 लाख रुपये तक है, तो उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर मुनाफा इससे ज्यादा है, तो इस पर 12.5 प्रतिशत टैक्स देना होगा।