Income Tax : अब इनकम टैक्स नहीं भरने पर कितना लगेगा जुर्माना, या जाना पड़ेगा जेल, टैक्सपेयर्स जान लें नियम
Income tax rule : कई लोग अनजाने में टैक्स नहीं भरते तो कुछ जानबूझकर टैक्स की चोरी करते हैं। आपको बता दें कि अब इनकम टैक्स विभाग ने एक नियम तय किया है, जिसके तहत अगर कोई जाने-अनजाने टैक्स नहीं भरता है, तो उस व्यक्ति को इनकम टैक्स की धाराओं (Income tax ke rules) के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है। कई लोगों को इस बारे में पता नहीं होता कि टैक्स न भरने पर जेल होगी या जुर्माना देना पड़ेगा। जानिये इस बारे में खबर में विस्तार से।
HR Breaking News - (ब्यूरो)। कर व्यवस्था बनाने के लिए व कर चोरी को पकड़ने के लिए इनकम टैक्स विभाग जिम्मेदार है। इसलिए इनकम टैक्स विभाग (income tax department) की ओर से लोगों व संस्थाओं के वित्तीय लेन-देन और ट्रांजेक्शन पर कड़ी नजर रखी जाती है। आयकर विभाग टैक्स चोरी करने वालों और टैक्स न भरने वालाें पर अब और भी सख्त हो गया है। बता दें कि इनकम टैक्स (tax rules in india) न भरने वालों पर जुर्माना लगाने के अलावा जेल भेजने तक का प्रावधान है।
फाइलिंग करने में देरी पर प्रावधान-
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यदि कोई व्यक्ति समय पर अपनी टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करता, तो उसे इनकम टैक्स सेक्शन 234 एफ के तहत जुर्माना भरना पड़ता है। अगर आय 5 लाख रुपये से अधिक हो, तो 5,000 रुपये (income tax slabs) तक की पेनाल्टी हो सकती है।
वहीं, अगर आय 5 लाख रुपये तक है, तो जुर्माना 1,000 रुपये तक हो सकता है। यह जुर्माना देर से रिटर्न फाइल करने पर लागू होता है। टैक्स रिटर्न (ITR kaise bhren) सही समय पर दाखिल करना महत्वपूर्ण है, ताकि अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सके।
इस तरह लगता है जुर्माना -
अगर आप समय पर टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं या टैक्स की रिटर्न दाखिल (income tax Return) करने में देरी करते हैं, तो आपको सेक्शन 234 ए के तहत जुर्माना (tax na bhrne par jurmana) देना पड़ सकता है। यह जुर्माना हर महीने एक निश्चित दर पर लगता है। अगर आपने जो टैक्स पहले से देना था,
वह समय पर नहीं दिया, तो उस पर भी सेक्शन 234 बी के तहत जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा, अगर टैक्स की किस्तें समय पर जमा नहीं की जाती हैं, तो भी इनकम टैक्स की धारा 234 सी (income Tax Act) के तहत जुर्माना लगाया जाता है। यह जुर्माना हर महीने 1 परसेंट की दर से थोड़ा बढ़ता रहता है।
नोटिस को अनदेखा करना पड़ेगा भारी -
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (income tax department) टैक्सपेयर्स से टैक्स, पेनाल्टी या इंटरेस्ट की नोटिस भेजकर डिमांड करता है और इस नोटिस काे नजरअंदाज करने पर टैक्सपेयर (taxpayers news) पर आयकर विभाग की धारा 156 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
इतने साल काटनी पड़ सकती है सजा -
अगर आप जानबूझकर या अनजाने में टैक्स चोरी करते हैं, तो आपको इनकम टैक्स की धारा 270ए, 276सीसी के तहत कड़ी सजा (Tax chori par sja) मिल सकती है। टैक्स की गलत जानकारी देने पर टैक्स की धारा 270ए के तहत आपको अतिरिक्त जुर्माना देना पड़ सकता है, जो कि आपके देय टैक्स का 50 से 200 प्रतिशत (tax na bharne par jurmana) तक हो सकता है। इसके अलावा, अगर आप जानबूझकर टैक्स चुराते हैं, तो जुर्माने के साथ-साथ आपको तीन महीने से लेकर सात साल तक की सजा भी हो सकती है।
सैलरी से सीधा कट जाएगा टैक्स-
अगर आप टैक्स का भुगतान नहीं करते या देर से करते हैं, तो आयकर विभाग आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकता है। वे आपकी संपत्ति जब्त कर सकते हैं या आपकी सैलरी से सीधे टैक्स काट (income tax on salary) सकते हैं। इसके अलावा, टैक्स न चुकाने से आपके क्रेडिट स्कोर पर भी बुरा असर पड़ सकता है। कुछ गंभीर मामलों में, आपका पासपोर्ट भी रद्द किया जा सकता है।
दो कर व्यवस्थाएं हैं फिलहाल-
आपको बता दें कि आप अपनी टैक्सेबल इनकम के हिसाब से टैक्स के भुगतान का चयन कर सकते हैं। इनकम टैक्स ने दो तरह की कर व्यवस्थाएं ( income tax slab) चला रखी हैं, एक पुरानी और एक नई कर व्यवस्था जो इस प्रकार हैं-
कर व्यवस्था स्लैब टैक्स दर
पुरानी कर व्यवस्था 2.5 लाख तक 0 प्रतिशत
2.5 लाख से 5 लाख 5 प्रतिशत
5 लाख से 10 लाख 20 प्रतिशत
10 लाख से ऊपर 30 प्रतिशत
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नोट : अगर किसी व्यक्ति की आय 5 लाख रुपये या इससे कम है, तो वे लोग आयकर (आई-टी) अधिनियम की धारा 87ए के तहत 12,500 रुपये तक की छूट पाने का दावा ठोंक सकते हैं।
कर व्यवस्था स्लैब टैक्स दर
नई कर व्यवस्था 3 लाख रुपये तक 0 प्रतिशत
3 लाख से 7 लाख 5 प्रतिशत
7 लाख से 10 लाख 10 प्रतिशत
10 लाख से 12 लाख 15 प्रतिशत
12 लाख से 15 लाख 20 प्रतिशत
नोट : इसमें भी कुछ लोग कटौती की मांग कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसकी सीमा 75,000 रुपये ही है।
