Income Tax : बैंक खाते में इस लिमिट से ज्यादा पैसा जमा कराने पर घर आएगा इनकम टैक्स का नोटिस, जानिये नियम

HR Breaking News : (Income Tax Rules) आज के समय में हर व्यक्ति का बैंक में अकाउंट होता ही है। ज्यादातर लोग बैंक में पैसा सेव करने के लिए सेविंग अकाउंट ही ओपन कराते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आयकर विभाग ने बचत खाते में पैसा रखने की लिमिट तय की हुई है। आपके सेविंग अकाउंट में कहीं सीमा से अधिक कैश तो जमा नहीं हो रहा है? अगर इसका ख्याल नहीं रखा तो आपके ऊपर भारी संकट आ सकता है। अगर ग्राहक तय लिमिट से ज्यादा अकांउट (Savings account limit) में पैसा रखता है तो ऐसे में ग्राहक के घर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है।
सबूत नहीं मिला तो कानूनी शिकंजा कसेगा
जवाब देने में आप कहीं भी आप अटके या भटके अथवा सबूत नहीं जमा कर सके तो आपके खिलाफ कानून का शिकंजा कस जाएगा। आपके बैंक खाते फ्रीज हो सकते हैं और आप जेल की हवा भी खा सकते हैं। इसलिए आपको हर बार खाते में कैश जमा होने के साथ ही सबूत रख लेने चाहिए। उन सबूतों में ये जवाब जरूर होने चाहिए कि किसने आपके खाते में नगदी जमा की है? उसने आपके खाते में क्यों कैश जमा की।
क्या उसने किसी कारोबार या आपके द्वारा दी गई किसी सेवा के मद में यह राशि जमा की है। अथवा उसने आपसे लिया कोई उधार चुकाया है। कहीं ऐसा तो नहीं की उसने आपके निजी खाते में समारोह का चंदा दिया है या फिर उपहार के तौर पर वह राशि है। इन सारे सवालों के जवाब तलाशते सबूतों के साथ ही आपको यह प्रूफ भी देना होगा कि जो भी नगदी आपके खाते में जमा हुई है, उसे आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return)में दिखा चुके हैं या दिखाने वाले हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको यह भी साबित करना होगा कि आपके खाते में जमा हुई राशि टैक्सेबल इनकम (Taxable Income) है ही नहीं।
एकबार में दो लाख से ज्यादा कैश जमा होने पर भी फंसेंगे
ऐसा नहीं है कि सालभर तक आपके खाते में कैश जमा होते रहने के बाद जब उसकी सीमा 10 लाख से अधिक हो जाएगी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (income tax department) आपसे सवाल-जवाब करेगा। बल्कि अगर एक दिन में किसी एक व्यक्ति के हाथों भी आपके खाते में दो लाख रुपये से अधिक जमा होते हैं तब भी आपको फजीहत झेलनी पड़ सकती है। इसके लिए भी उसी तरह के सवालों के जवाब आपको देने होंगे जैसा कि सालभर में कुल मिलाकर 10 लाख रुपये से अधिक जमा होने पर देने पड़ते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से उसी तरह का नोटिस (income tax notice)भी आपको सर्व किया जाएगा।