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Income Tax : घर में सोना रखने की लिमिट तय, इतने ग्राम से ज्यादा हुआ तो छापेमारी में ले जाएगा इनकम टैक्स विभाग

Gold Limit Rules : गोल्ड में निवेश करने वालों के साथ ही बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो घर पर ही सोना रखते हैं। इनमें से अधिकतर लोग घर पर सोना रखने की लिमिट (Gold limit in India) से ही अनजान हैं। यह जानकारी न होने के कारण उन्हें आयकर विभाग की कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। तय लिमिट (gold storage limit) से ज्यादा सोना होने पर विभाग छापा भी मार सकता है और आप वह सारा सोना गवां सकते हैं। आइये जानते हैं घर में सोना रखने की विभाग ने क्या लिमिट तय की है। 

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Income Tax : घर में सोना रखने की लिमिट तय, इतने ग्राम से ज्यादा हुआ तो छापेमारी में ले जाएगा इनकम टैक्स विभाग

HR Breaking News - (gold limit at home)। भारत में खास अवसरों पर सोना खरीदने की परंपरा रही है। कई लोग तो हर खास मौके पर थोड़ा बहुत सोना खरीद (gold purchasing rules) ही लेते हैं। इसे इमरजेंसी में काम आने वाला धन कहा जाता है। इस कारण भी बहुत से लोग घर में ही सोना रखते हैं। अगर एक लिमिट (gold limit for home) से अधिक सोना घर पर पाया जाता है तो आयकर विभाग (income tax department) इसे छापा मारकर अपने साथ भी ले जा सकता है। इसलिए बेहतर है कि पहले ही घर में सोना रखने की लिमिट को जान लें। 

आयकर विभाग को है यह अधिकार-


अगर आप घर में सोना रखने की लिमिट (gold collection rules for home) का उल्लंघन करते हैं और तय किए गए नियमों की अनदेखी करते हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (Central Board of Direct Taxes) की ओर से घर पर स्टोर किए जाने वाले सोने की तय की गई लिमिट से ज्यादा सोना घर में मिलने पर आयकर विभाग (IT gold limit rules) को जवाब देना होगा। आयकर विभाग उस जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो टैक्स लगने के अलावा अन्य कार्रवाई भी संबंधित व्यक्ति पर हो सकती है। यह आयकर विभाग (IT department) के अधिकारों के दायरे में आता है।


घर पर रख सकते हैं इतना सोना -


इनकम टैक्स विभाग (income tax department) के अनुसार एक शादीशुदा महिला आधा किलो तक यानी 500 ग्राम सोना (gold limit for women) घर पर रख सकती है। शादी से पहले 250 ग्राम सोना रखने का नियम है लेकिन पुरुष चाहे शादीशुदा हो या अनमेरिड, वह गोल्ड 100 ग्राम सोना  (gold limit for man) ही घर पर रख सकता है। 


आईटीआर भरने वालों के लिए नियम -


अगर आपने आयकर रिटर्न (income tax return) में आय का स्रोत दिखाया है और उसके बाद गोल्ड खरीदा है तो उस पर टैक्स (tax on gold selling) से बच जाएंगे। खेती से हुई आमदनी से सोना खरीदते हैं तो इस पर कोई टैक्स (tax on gold) नहीं देना पड़ता। 

विरासत के सोने पर कब लगता है टैक्स -


विरासत में मिले सोने पर आपको टैक्स (income tax rules for gold) तब देना पड़ सकता है जब इसके सबूत पास में नहीं होते। आयकर विभाग की ओर से पूछे जाने पर  इस सोने का सही स्रोत बताकर आप कार्रवाई से बच सकते हैं। बिना सबूत के तय लिमिट (gold limit rules) से ज्यादा घर में सोना रखते हैं तो इस पर टैक्स (tax rules for gold) हर हाल में देना पड़ेगा।


सोना बेचने पर इतना देना होगा टैक्स -


सोना खरीदने व बेचने के भी कई नियम (gold selling rules) हैं। कोई व्यक्ति तीन साल तक सोना (gold selling rules) रखकर बेचता है तो इससे मिलने वाले लाभ पर 20 प्रतिशत टैक्स उसे चुकाना होगा। यह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (Long Term Capital Gain) माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति तीन साल से पहले अपने पास रखकर सोना बेच देता है तो विक्रेता को इससे मिले लाभ पर टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स (gold par tax ke niyam) देना पड़ता है। यह प्रोफिट विक्रेता की वार्षिक आय में जुड़ता है।


आय का स्रोत ज्ञात नहीं है तो होगी कार्रवाई -


आयकर विभाग (IT gold tax rules) को आपकी ओर से संतुष्टिपरक जवाब नहीं मिलता है या सोने के स्रोत के बारे में सही से जानकारी नहीं मिलती है तो आपके घर पर रखा सोना  (tax on gold)जब्त हो सकता है। पुख्ता सबूत रखने और आय का ज्ञात स्रोत ज्ञात न होने पर घर में जितना चाहें सोना या गहने रख सकते हैं।


इस तरह से करें अपनी व सोने की सुरक्षा-


अगर आप सोने को अधिक मात्रा में घर में रखते हैं तो इससे जुड़े कागजातों (gold documents) व सबूतों को अपने पास रखें। आय के स्रोत का ज्ञात होना भी बहुत जरूरी है। ऐसा करके आप आयकर विभाग की कार्रवाई से बच सकते हैं और कितना भी सोना घर पर रख सकते हैं। हमेशा सोना खरीदने (gold buying tips) पर इसका पक्का बिल (gold bill) जरूर ले लें, जरूरत पड़ने पर सोने का सोर्स आप आयकर विभाग को बता सकते हैं।