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Income Tax : 19.20 लाख तक की कमाई पर नहीं देना होगा एक रुपया भी टैक्स, समझ लें कैलकुलेशन

Income Tax : आयकर विभाग की ओर से 12 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री कर दी गई है। परंतु आप 19 लाख 20 हजार पर भी टैक्स बचा सकते हो। आपकी आय इतनी होने पर भी आपको जीरो रुपया टैक्स देना होगा। आइए जानते हैं इनकम टैक्स (Income Tax) बचाने की इस ट्रिक के बारे में। 

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Income Tax : 19.20 लाख तक की कमाई पर नहीं देना होगा एक रुपया भी टैक्स, समझ लें कैलकुलेशन

HR Breaking News (Income Tax) जब आयकर बचाने की बात आती है तो सबके मन में पहले पुरानी टैक्स रिजीम का ख्याल आता है, लेकिन आप नई टैक्स रिजीम में भी कुछ तरीकों से बड़ी टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। आपको 50 प्रतिशत से ज्यादा आय अधिक होने पर भी हो सकता है कि जीरो रुपये टैक्स भरना पड़े। आइए जानते हैं कैसे ये छूट मिलेगी। 

 

 

नई रिजीम बनाई फायदे वाली
 

फिलहाल देश में आयकर भरने के लिए दो रिजीम है, एक न्यू टैक्स रिजीम तो एक ओल्ड। ओल्ड टैक्स (Income Tax) रिजीम में काफी टैक्स सेविंग्स के प्रावधान बनाए गए थे, जिस वजह से बहुत सारे लोग नई की बजाय पुरानी टैक्स रिजीम में ही बने हुए थे। परंतु, अब नई टैक्स रिजीम ज्यादा फायदे का सौदा बन चुकी है।

सरकार भी चाहती है कि अधिक से अधिक लोग नई टैक्स रिजीम में स्विच कर जाएं। इसलिए सरकार ने बजट में नई रिजीम के तहत 12 लाख रुपये की इनकम को टैक्स फ्री किया है। ऐसे में हमें सोच समझकर टैक्स रिजीम का चुनाव करना चाहिए। 

नई टैक्स रिजीम का चुनाव करें या पुरानी
 

टैक्सपेयर्स में नई और पुरानी टैक्स रिजीम को लेकर सवाल उठते रहते हैं। किस रिजीम का चुनाव किया जाए, यह सवाल टैक्सपेयर्स के मन में बना हुआ है। परंतु, दोनों ही टैक्स (Income Tax) रिजीम के अपने ही फायदे हैं। नई टैक्स रिजीम में 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री है। वहीं, पुरानी रिजीम में टैक्स कटौती के अधिक प्रावधान हैं। 

 
पुरानी टैक्स रिजीम में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) जैसी कईं छूट हैं। वहीं, नई टैक्स रिजीम में कर व्यवस्था में यह सुविधा नहीं हैं। इसलिए बहुत सोच-समझकर टैक्स रिजीम का चुनाव करें। लेकिन, आप न्यू टैक्स रिजीम में 19 लाख रुपये से अधिक की आय को भी टैक्स फ्री कर सकते हैं। 

ऐसे होगी 19 लाख 20 हजार पर टैक्स की बचत
 

इसके लिए हमें कर्मचारी के सैलरी स्ट्रक्चर को समझना होगा। अगर किसी कर्मचारी की सैलरी में मूल वेतन 6,00,000 रुपये हैं और व्यक्तिगत भत्ता 5,50,000 रुपये है तो पीएफ 21,600 रुपये होगा और ग्रेच्युटी: 28,800 रुपये होगी। वहीं, वेरिएबल पे 96,000 हजार रुपये हो सकती है। ऐसे मेंफ्लेक्सी पे टैक्स-फ्री कॉम्पोनेन्ट 6,23,600 रुपये के हो सकते हैं। ऐेसे में कर्मचारी की सीटीसी 19,20,000 रुपये होगी। 


 
एनपीएस और स्टेंडर्ड डिडक्शन 
 

नई कर व्यवस्था के अनुसार कर्मचारियों के लिए स्टेंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये रखी गई है। इस हिसाब से 19,20,000 रुपये में से 75,000 रुपये घटाने पर 18,45,000 रुपये बचेंगे। वहीं, आप एनपीएस में भी सरकारी नियमों के अनुसार, नई कर व्यवस्था में मूल वेतन का 14 प्रतिशत निवेश कर सकते हैं। जोकि टैक्स फ्री (Income Tax) है। ऐसे में कैलकुलेशन हुई 84000 रुपये, इसे 18,45,000 में से कम करने पर बचे 17,61,000 रुपये।

फ्लेक्सी पे टैक्स-फ्री कॉम्पोनेन्ट में ट्रांसपोर्टेशन  2,85,600 रुपये का हो सकता है। वहीं, बुक्स एवं मैगजीन के लिए 1,08,000 रुपये हो सकते हैं। मनोरंजन पर 2,40,000 रुपये खर्च किए जा सकते हैं। यूनिफॉर्म के लिए 90,000 रुपये खर्च हो सकत हैं। ऐसे में टैक्स (Income Tax) फ्री कॉम्पोनेंट कुल 6,23,600 रुपये का होगा। इसे 17,61,000 रुपये में से कम करने पर 11,37,400 रुपये बचेंगे। 

यहां भी होगी बचत
 

अगर होम लोन ब्याज और रेंटल इनकम सेट-ऑफ करें तो इसमें अगर घर किराये पर दिया गया है, तो इसकी सीमा 2,60,000 रुपये है। इसपर ब्याज कटौती 2,00,000 रुपये हो सकती है। रेंटल इनकम एडजस्टमेंट  60,000 रुपये होगी तो 11,37,400 रुपये में 2,60,000 रुपये कम होने पर 8,77,400 रुपये बचते हैं। 

दूसरी कटौतियों की बात करें तो गिफ्ट, पारिवारिक पेंशन और अन्य में 50,000 रुपये की बचत होगी। इस तरह 8,77,400 रुपये में से 50,000 रुपये कम करने पर कर योग्य आय 8,27,400 रुपये बनेगी। ऐसे में नए नियमों के अनुसार 12 लाख रुपये तक की टैक्सेबल आय पर 25,000 रुपये तक की टैक्स छूट मिल सकती है।

स्लैब के हिसाब से टैक्स देखें तो 25,000 रुपये बनता है, जोकि आयकर छूट के बाद जीरो ही होगा। ऐसे में आपकी पूरी सीटीसी 19.20 लाख रुपये टैक्स-फ्री (Income Tax Free) होगी।