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Income Tax : 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं, टैक्सपेयर्स जान लें ये फॉर्मूला

Income Tax : इनकम टैक्स फाइल करने का समय आ गया है। आप 31 जुलाई तक इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। टैक्स बचाने के लिए बहुत सारे लोग तरह-तरह का जुगाड़ करते हैं। अगर आपकी सालाना सैलरी 7 लाख रुपये है तो अपना टैक्स इस प्रकार जीरो करें:आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.

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HR Breaking News (नई दिल्ली)। हर शख्स को इनकम टैक्स फाइल करना चाहिए। चाहे वह इनकम टैक्स के स्लैब में आता हो या न आता हो। इनकम टैक्स फाइल करने की पुरानी व्यवस्था के अनुसार 2.50 लाख रुपये और नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार 3 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता। अगर आपकी कमाई 7 लाख रुपये है, तो भी आप अपने टैक्स देनदारी जीरो कर सकते हैं।

ऐसे जानें, कैसे होगी इनकम टैक्स फ्री


कोई भी शख्स टैक्स की पुरानी और नई किसी भी व्यवस्था के अनुसार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। मान लीजिए किसी शख्स की सालाना कमाई 7.50 लाख रुपये है। वह दोनों व्यवस्थाओं के तहत इस प्रकार अपना टैक्स जीरो कर सकता है:

पुरानी व्यवस्था के अनुसार

  • 50 हजार रुपये की छूट HRA में मिल जाएगी।
  • 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा।
  • 1.50 लाख रुपये 80C में निवेश करके बचा सकते हैं।
  • ये सारी चीजें काटने के बाद 12,500 रुपये की टैक्स देनदारी बनेगी जिस पर इनकम टैक्स की धारा 87A के तहत छूट मिल जाएगी।
  • इस प्रकार 7.50 लाख रुपये की सालाना सैलरी पर भी कुछ भी टैक्स नहीं देना होगा।

नई व्यवस्था के अनुसार

  • 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा।
  • बाकी बची रकम पर 25 हजार रुपये की टैक्स देनदारी बनेगी जिस पर इनकम टैक्स की धारा 87A के तहत छूट मिल जाएगी।
  • इस प्रकार नई व्यवस्था के तहत भी 7.50 लाख रुपये की सैलरी पर कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा।