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Income Tax : 12 लाख नहीं चाहे 12 करोड़ हो कमाई, भारत में इस जगह लोगों को नहीं देना पड़ता एक रुपया भी टैक्स

income tax rule : भारत देश में इनकम टैक्स को लेकर कई नियम बनाए गए हैं। देश के हर नागरिक को अपनी आय पर टैक्स देना होता है। हालांकि, सरकार ने इनकम पर टैक्स भरने की सीमा तय कर रखी है। ऐसे में मन में सवाल आता है कि कोई ऐसा जगह हो जहां एक रुपया भी टैक्स (Income Tax) ना देना पड़े। बता दें कि भारत में एक जगह है, जहां के नावासियों को एक रुपया भी टैक्स नहीं भरना पड़ता। आईये जानते हैं - 

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Income Tax : 12 लाख नहीं चाहे 12 करोड़ हो कमाई, भारत में इस जगह लोगों को नहीं देना पड़ता एक रुपया भी टैक्स

HR Breaking News - (income tax rule)। भारत देश में रहने वाले हर नागरिक को इनकम टैक्स अदा करना होता है यह नियम सभी पर लागू होता है। हालांकि, सरकार ने इनकम पर टैक्स (income tax) भरने की सीमा बना रखी है। फरवरी बजट में सरकार ने 7 लाख रुपये तक की सालाना टैक्स फ्री इनकम को बढ़ाकर 12 लाख रुपये वार्षिक कर दिया है।

 लेकिन, इसके बावजूद भी अगर आपकी इनकम 12 लाख से अधिक है तो टैक्स भरना होगा। ऐसे में टैक्सपेयर्स के मन में सवाल उठता है कि देश में कोई ऐसी जगह नहीं, जहां सालाना चाहे कितनी भी कमाई हो एक रुपया भी टैक्स अदा ना करना पड़े। आपको जानकार हैरानी होगी कि देश में एक ऐसा राज्य है, जहां पर रहने वालों को 12 लाख क्या, साल की 12 करोड़ रुपये कमाई होने पर भी एक रुपया भी टैक्स नहीं भरना पड़ता। 

जी हां, यह सच है दरअसल, देश में सिक्किम (income tax in sikkim) एकमात्र राज्य ऐसा है, जहां के नागरिकों को अपनी कमाई पर कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता है। बता दें कि इसके पीछे एक खास वजह है, जिसकी वजह से उनकी आय टैक्स फ्री (Income Tax Free State) है। आईये जानते हैं इस खास नियम के बारे में - 

सिक्किम वालों को क्यों नहीं देना पड़ता टैक्स? 


बता दें कि सिक्किम (income tax provision in sikkim) को 1975 में भारत में जोड़ा गया था उस समय एक शर्त रखी गई थी कि इसके पुराने कानून और विशेष दर्जा बरकरार रहेगा। इस पूर्वोत्तर राज्य ने अपने स्वयं के सिक्किम आयकर मैनुअल (Sikkim Income Tax Manual) 1948 का पालन किया, जो 1975 से टैक्स कानूनों को नियंत्रित करता है। इस नियम के तहत, सिक्किम के किसी भी निवासी को भारत सरकार को एक रुपया भी टैक्स अदा नहीं करना पड़ता। 

किस कानून के तहत नहीं देना पड़ता टैक्स - 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2008 में सिक्किम के टैक्स कानून को खत्म कर दिया गया है। उस साल केंद्रीय बजट में धारा 10 (26AAA) डालकर राज्य के निवासियों को टैक्स से छूट दी गई। इस अधिनियम में एक धारा सिक्किम को दिए गए विशेष दर्जे की रक्षा करती है और अनुच्छेद 371 (एफ) के अनुसार “सिक्किमियों” को शामिल किया गया।


जान लें ये खास कानून - 

 केंद्र सरकार ने साल 2008 में सिक्किम के 94 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को आयकर से छूट दी। वहीं, धारा 10 (26AAA) के तहत, सिक्किम के व्यक्तियों को शेयरों पर डिविडेंड से होने वाली कमाई पर भी एक रुपया भी टैक्स नहीं होता। सिक्किम वासियों के लिए यह नया कानून बाद में जोड़ा गया। 

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि धारा 10 (26AAA) के तहत उपलब्ध कर छूट का लाभ सभी सिक्किमी लोगों को मिलेगा, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो सिक्किम के भारत में जोड़ें जाने से पहले राज्य में स्थायी रूप से बस गए थे।
 

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