Income Tax : इन 5 कमाई पर नहीं देना होता एक रुपया भी टैक्स, जानिए इनकम टैक्स के नियम
Income Tax : माैजूदा समय में हर कोई अपनी कमाई पर टैक्स बचाना चाहता है, जिसके लिए लोग कई तरह के विकल्प की ओर भागते हैं। लेकिन, क्या आप ये जानते हैं कि कुछ इनकम (income) ऐसी हैं, जिन पर टैक्स नहीं भरा जाता? ऐसे में अगर आपका जवाब नहीं है तो चलिए आइए जान लेते है इस खबर में-

HR Breaking News, Digital Desk- (Tax Free Income) माैजूदा समय में हर कोई अपनी कमाई पर टैक्स बचाना चाहता है, जिसके लिए लोग कई तरह के विकल्प की ओर भागते हैं। लेकिन, क्या आप ये जानते हैं कि कुछ इनकम (income) ऐसी हैं, जिन पर टैक्स नहीं भरा जाता? आइए नीचे खबर में जानते है आखिर वो 5 कमाई कौन-सी हैं, जो टैक्स के दायरे में नहीं आतीं? (Income tax rules)
लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम या मैच्योरिटी वाला अमाउंट-
अगर आपने जीवन बीमा खरीदा है तो क्लेम या मैच्योरिटी की राशि आम तौर पर टैक्स फ्री (tax free) होती है। लेकिन, इसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिसी का सालाना प्रीमियम सम अश्योर्ड के 10% से ज़्यादा न हो। अगर प्रीमियम (premium) इस सीमा से अधिक है, तो अतिरिक्त राशि पर टैक्स (tax) लगेगा। कुछ विशेष मामलों में यह छूट 15% तक भी हो सकती है।
पार्टनरशिप फर्म से मिला प्रॉफिट-
अगर आप किसी कंपनी में पार्टनर हैं और शेयर ऑफ प्रॉफिट के रूप में अगर आपको कोई रकम मिलती है, तो उस पर टैक्स नहीं देना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस अमाउंट (amount) पर पार्टनरशिप वाली फर्म पहले से ही टैक्स (tax) दे चुकी होती है। हालांकि, यह छूट सिर्फ फर्म के प्रॉफिट पर है। इसके अलावा, अगर आपको फर्म से सैलरी मिलती है, तो उसपर टैक्स देना पड़ेगा।
वसीयत में मिली संपत्ति-
अगर व्यक्ति को अपने माता-पिता से कोई जेवर, दौलत या नकद विरासत में मिलते हैं, तो उसपर कोई भी टैक्स नहीं देना होता। आपके नाम किसी भी वसीयत के जरिए मिली रकम पर टैक्स नहीं देना होगा।
शादी में मिलने वाले गिफ्ट-
अगर आपको शादी में किसी से गिफ्ट मिलता है, तो उसपर कोई भी टैक्स (No tax) देने की जरूरत नहीं होती। हालांकि, यह गिफ्ट आपको शादी के आसपास ही मिला होना चाहिए। इसके अलावा, अगर गिफ्ट की वैल्यू 50 हजार रुपये से ज्यादा है, तो टैक्स लगेगा।
शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड से मिलने वाला रिटर्न-
अगर आपने शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड (mutual fund) में इन्वेस्ट किया है, तो इन्हें बेचने पर 1 लाख रुपये के रिटर्न पर कोई टैक्स नहीं देना होता। इसका कैलकुलेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) के अंतर्गत होती है।