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Income Tax Notice : इन 5 ट्रांजेक्शन पर इनकम टैक्स विभाग रखता है नजर, तुरंत घर भेज देगा नोटिस

Income Tax Department : नई नकनीकी के इस दौर में ज्यादातर लोग डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) करना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिन्हे कैश ट्रांजेक्शन (Cash Transaction) करना आसान और अच्छा लगता है। वहीं कई लोग तो कैश ट्रांजेक्शन इसलिए भी करते हैं ताकि वह आयकर विभाग की नजर से बचे रह सकें। लेकिन आपको भले ही लगता हो कि आप कैश ट्रांजेक्शन से टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स आपकी 5 कैश ट्रांजेक्शन पर चील की नजर रखता है। 

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Income Tax Notice :  इन 5 ट्रांजेक्शन पर इनकम टैक्स विभाग रखता है नजर, तुरंत घर भेज देगा नोटिस

HR Breaking News : (Income Tax) अगर आप भी लेन-देन के लिए कैश का उपयोग करते हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन दिनों कैश ट्रांजैक्शन को लेकर काफी अलर्ट हो गया है। ऐसे में ज्यादा कैश में ट्रांजेक्शन करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) की कुछ खास तौर के ट्रांजेक्शन पर कड़ी नजर रहती है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी ट्रांजैक्शन वह चाहें ऑफलाइन हो या ऑनलाइन एक लिमिट से ज्यादा करने पर इनकम टैक्स वाले घर पर नोटिस भेज देते हैं।

आइए आज आपको बताते है की आयकर विभाग किन-किन ट्रांजैक्शन पर रखता है चील की नजर...

1- Bank Account में कैश जमा करना


केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के नियम के अनुसार अगर एक वित्त वर्ष में कोई 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा कैश जमा करता है तो इसकी सूचना आयकर विभाग को दी जाती है। यह पैसे एक या एक से अधिक खातों में जमा किए गए हो सकते हैं। अब क्योंकि आप तय सीमा से अधिक पैसे जमा कर रहे हैं तो आयकर विभाग आपसे इन पैसों के स्रोत के बारे में पूछ सकता है।

2- FD में कैश जमा करना


जिस तरह बैंक खाते में एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से ज्यादा पैसे जमा करने पर सवाल उठता है, वैसा ही एफडी के साथ भी होता है। अगर आप एक या एक से अधिक एफडी में एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक जमा करेंगे तो कोई शक होने पर आयकर विभाग आपसे पैसों के स्रोत को लेकर सवाल पूछ सकता है।


3- बड़ी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन (Income Tax)


अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदते वक्त 30 लाख रुपये या उससे ज्यादा का कैश ट्रांजेक्शन कर दिया है तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार इस बारे में आयकर विभाग को सूचना जरूर देगा। ऐसे में इतने बड़े ट्रांजेक्शन की वजह से आयकर विभाग पूछ सकता है कि आप पैसे कहां से लाए।
 


4-Credit Card बिल का भुगतान

अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख रुपये या उससे अधिक हो जाता है और आप कैश में उसका भुगतान करते हैं तो भी आपसे पूछा जा सकता है कि पैसों का स्रोत क्या है। वहीं अगर किसी वित्त वर्ष में आप 10 लाख रुपये या उससे अधिक का भुगतान किसी भी तरीके से करते हैं तो आपसे आयकर विभाग सवाल कर सकता है कि आप पैसे कहां से लाए।  


 
5- शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर या बॉन्ड खरीदना

अगर शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर या बॉन्ड खरीदने में बड़ी मात्रा में कैश का इस्तेमाल होगा, तो इससे भी आयकर विभाग सचेत हो जाता है। अगर कोई शख्स 10 लाख रुपये या उससे अधिक का ट्रांजेक्शन करता है तो इसकी जानकारी आयकर विभाग तक पहुंच जाती है। ऐसे में आयकर विभाग आपसे पूछ सकता है कि आप कैश कहां से लाए।