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Income Tax : घर में रख सकते हैं बस इतना सोना, लिमिट क्रॉस होते ही इनकम टैक्स विभाग करेगा कार्रवाई

gold limit at home : भारत में सोना खरीदने की परंपरा काफी पुरानी है। लोग शादी-ब्याह और खुशी की के मौके पर सोने की खरीदारी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं सोने को लेकर इनकम टैक्स विभाग ने कई नियम बनाए हैं। यदि आप घर में तय लिमिट से ज्यादा सोना रखते हैं तो आयकर विभाग कार्रवाई कर सकता है और सोना जब्त कर सकता है। चलिए नीचे खबर में जानते हैं क्या हैं नियम    

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Income Tax : घर में रख सकते हैं बस इतना सोना, लिमिट क्रॉस होते ही इनकम टैक्स विभाग करेगा कार्रवाई

HR Breaking News - (gold limit)। अगर आप भी सोना खरीदना पसंद करते हैं और घर में सोने के गहने रखते हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल, बता दें कि घर में सोने रखने की एक लिमिट तय की गई है। यदि आप तय सीमा से अधिक सोना घर में रखते हैं तो आयकर विभाग कार्रवाई कर सकता है।

इनकम टैक्स की ओर से घर में सोना रखने को लेकर कई नियम बनाए गए हैं। अगर कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करता है तो IT विभाग शिकंजा कस सकता है। इसलिए पहले ही इन नियमों (income tax rules for gold) को जान लेना जरूरी है।

सोना खरीदते समय जरूर लें पक्का बिल - 

घर में सोना रखने को लेकर टैक्स (tax on gold) के अलग-अलग नियम बनाए गए हैं। ये नियम घर में रखी गई सोने की मात्रा पर निर्भर है।  सोना मुश्किल समय में भी इंसान के काम आता है, इस कारण भी लोग इसे घरों में रखते हैं। आमतौर पर घरों में सोना गहनों, सिक्कों व बिस्कुट के रूप में रखा जाता है।


 हालांकि आजकल डिजिटल गोल्ड और गोल्ड बॉन्ड (gold bond schemes) के जरिये भी सोना खरीदा जाता है। सोना या गहने खरीदते समय पक्का बिल ले लेना चाहिए। 

इस बिल को सही से संभालकर रखें, क्योंकि CBDT नियमों के अनुसार पूछे जाने पर आपको इस सोने का सोर्स (gold source) बताना होगा। सही जवाब नहीं दिया गया तो आपका घर पर रखा सोना जब्त हो सकता है। हालांकि ज्वेलरी रखने की कोई लिमिट तय नहीं की गई है।

जानिये इनकम टैक्स विभाग के नियम - 

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (Central Board of Direct Taxes) के अनुसार एक तय लिमिट से ज्यादा सोना रखने पर आपको विभाग को उचित जवाब देकर संतुष्ट करना होगा, नहीं तो कार्रवाई हो सकती है। 

आपसे यह पूछा जा सकता है कि यह सोना कहां से आया, इसका आपके पास उचित जवाब होना चाहिए। दूसरी ओर  नियम (gold collection rules at home) यह भी है कि तलाशी अभियान के दौरान इनकम टैक्स अधिकारी घर से मिले सोने के आभूषणों को जब्त नहीं कर सकते। हालांकि यह मात्रा निर्धारित की गई लिमिट से कम होनी चाहिए और इसका स्रोत आपको पता होना चाहिए।


घर में सोना रखने की सीमा - 

इनकम टैक्स नियमों के अनुसार एक शादीशुदा महिला 500 ग्राम सोना घर में अपने पास रख सकती है। अविवाहित महिला के लिए यह नियम 250 ग्राम सोने (gold limit for women) का है। इसी तरह व्यक्ति के लिए 100 ग्राम तक गोल्ड रखने का नियम है।

सालाना आय की जानकारी देनी जरूरी-

अपनी आय को कभी छिपाकर न रखें, यह कर चोरी (tax tax evasion) मानी जाती है। खेती की आय और आयकर रिटर्न में आय दर्शाने के बाद गोल्ड खरीदने पर टैक्स (tax on gold selling) नहीं लगता। घर के खर्चों से बचत करके खरीदा गया सोना भी टैक्स फ्री होता है। विरासत में मिले सोने पर भी कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती। लेकिन विभाग से पूछे जाने पर आपको इस सोने का सही स्रोत बताना होगा। घर में रखे सोने पर जरूर टैक्स (tax rules for gold) देना पड़ता है। 

3 साल बाद बेचा सोना तो भरना होगा टैक्स - 

3 साल तक घर पर सोना रखते हैं और उसके बाद उसे बेचते हैं तो आपको होने वाले मुनाफे पर 20 प्रतिशत टैक्स देना होता है। यह मुनाफा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (Long Term Capital Gain on gold) माना जाता है। अगर 3 साल से पहले सोना बेचते हैं तो इससे होने वाली कमाई आपकी सालभर की कुल आय में जुड़ जाएगी और टैक्स स्लैब के मुताबिक आपको टैक्स (gold par tax ke niyam) देना होगा। इस आय के बाद यदि आप टैक्स भरने के नियमों के दायरे में आते हैं तो आपको टैक्स का भुगतान करना होगा।

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