Income Tax Rule : इनकम टैक्स विभाग से मिले नोटिस का जवाब नहीं देने पर क्या होगा एक्शन, टैक्सपेयर्स जान लें जरूरी बात
income tax new rules : आयकर विभाग करदाताओं को अलग अलग कारणों के चलते समय समय पर नोटिस भेजता रहता है। जैसे ही आयकर विभाग का नोटिस (income tax notice) मिलता है तो कई करदाताओं के हाथ पांव तक फूल जाते हैं। अधिकतर लोगों को यह भी पता नहीं होता कि विभाग के नोटिस का जवाब (how to reply IT notice) न देने पर क्या कार्रवाई होगी। इस बारे में हर करदाता को जानना जरूरी है।

HR Breaking News - (Income Tax)। इनकम टैक्स विभाग (Income Tax rules) पर देश में कर व्यवस्था बनाए रखने के अलावा और भी कई जिम्मेदारी हैं। अलग अलग मामलों में आयकर विभाग करदाताओं (taxpayers news) को नोटिस भेजकर जवाब भी तलब करता है। कई लोग इस बात से अनजान हैं कि आयकर विभाग का नोटिस (income tax notice) मिलने पर क्या जवाब देना है और जवाब न देने पर क्या कार्रवाई होगी। खबर में इसे लेकर जानिये पूरी डिटेल।
पूछे गए सवाल के अनुसार दें जवाब-
आयकर विभाग की ओर से आपको कोई नोटिस मिलता है तो हड़बड़ाने के बजाय उसे ध्यान से पढ़ें और देखें कि इसमें क्या पूछा गया है। इस हिसाब से ही सोच समझकर हर नोटिस का जवाब देना चाहिए। अधिकतर तो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) से संबंधित नोटिस ही होते हैं, अगर इसे न भरने को लेकर नोटिस है तो उसी का सही से जवाब दें।
आईटीआर को लेकर भी आता है नोटिस-
करदाता की ओर से भरी गई आईटीआर (ITR filing rules) में कुछ खामी मिलने पर विभाग उसे गलत आईटीआर में शामिल कर लेता है। करदाता की ओर से आईटीआर में जरूरी जानकारी नहीं दी जाती है या छूट जाती है तो इसे डिफेक्टिव आईटीआर (Defective ITR) कहा जाता है।
इस स्थिति में आयकर विभाग इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Notice acts) की धारा 139(9) के तहत गलती सुधारने की कहते हुए नोटिस जारी करता है। गलत आईटीआर का पता करते हुए नोटिस का जवाब देना जरूरी होता है।
नहीं मिल पाएगा टैक्स रिफंड -
आयकर विभाग के अन्य नोटिसों (IT notice) की तरह ही गलत आईटीआर पर नोटिस मिलने पर भी तय समय में जवाब देना होता है। जवाब न देने की स्थिति में आयकर विभाग (Income Tax department) अन्य कार्रवाई भी कर सकता है। डिफेक्टिव आईटीआर भरे जाने का नुकसान यह होगा कि इनकम टैक्स का रिफंड (tax refund) आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा विभाग की ओर से आईटीआर (ITR) भी अवैध मान ली जाती है।
डिफेक्टिव रिटर्न कब होती है घोषित -
आपकी ओर से भरी गई डिफेक्टिव रिटर्न को विभाग पहले तो चिह्नित करता है। उसके बाद (Income Tax Notice) नोटिस भेजा जाता है। आपको डिफेक्टिव रिटर्न के बारे में पता होना जरूरी है, तभी आप इसका सही से जवाब दे पाएंगे। टैक्स भरने के बाद इसकी कोई जानकारी अधूरी रहती है तो आइटीआर डिफेक्टिव मानी जाएगी।
टीडीएस क्लेम (how to claim TDS) करने व टैक्स के लिए इनकम शो न करने पर भी आपको नोटिस मिल सकता है। जब आयकर विभाग को आपकी आईटीआर (income tax return) में आपकी आय व भरे गए टैक्स में अंतर दिखता है तो यह आइटीआर डिफेक्टिव होती है।
आयकर विभाग के नोटिस का कैसे दें जवाब-
आयकर विभाग का इनकम टैक्स एक्ट (income tax act) की धारा 139(9) (Income Tax Notice rules) के तहत नोटिस आता है तो इसका यही मतलब है कि यह आईटीआर डिफेक्टिव होने कारण आया है। यह नोटिस मिलने के बाद 15 दिनों में जवाब देना होता है।
अगर किसी कारण से तय समय में जवाब देने में समर्थ नहीं हैं तो जवाब देने की समय सीमा को आवेदन कर बढ़वा भी सकते हैं। आपको आयकर विभाग (income tax department) के एसेसिंग ऑफिसर के पास इसके लिए आवेदन करना होगा।