Income Tax Rule : इनकम टैक्स भरते वक्त कर दी ये गलती तो जाना पड़ेगा जेल, टैक्सपेयर्स जान लें नियम
Income Tax Rule : इनकम टैक्स भरना कानूनी दायरे में आता है। इनकम टैक्स भरना केवल एक कर्तव्य ही नहीं, बल्की एक नियम है, जिसका पालन करना अनिवार्य है। कानून के अनुसार जो भी व्यक्ति आयकर के दायरे में आता है, उन्हें आयकर भरना होता है। वहीं, आयकर भरते हुए की गई गलती आपको जेल तक पहुंचा सकती है। आइए जानते हैं आयकर के नियमों के बारे में-

HR Breaking News (Income Tax Rule) आयकर विगाक के कानून के अनुसार हर उस व्यक्ति को आयकर रिटर्न भरना जरूरी है जिसकी आय कर की जद में आती है। आयकर भरते समय हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए।
यह एक जिम्मेदारी भरा काम है। लोग आयकर भरते हुए कई बार गलती कर देते हैं, जिससे आयकर विभाग की पकड़ में आते ही आपकी मुसीबत बढ़ सकती है।
गलती साबित होने पर हो सकती है कार्रवाई
आयकर के एक्ट के अधिन आता है कि टैक्सपेयर (Income Tax Rule) की गलती के बाद उसके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 276सी के अंदर यह बताया गया है। इन गलतियों में कई चीजें शामिल हो सकती हैं, जैसे गलत डिडक्शन क्लेम करना, डिडक्शन के लिए फर्जी रसीद या सर्टिफिकेट का प्रयोग, आईटीआर में आय की जानकारी ठीक न देना आदि।
जल्दबाजी में हो सकती है गलती
आईटीआर फाइल करने का टाइम चल रहा है। आईटीआर भरते समय गलती होना संभव है। टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल (Income Tax Rule) करने के लिए ज्यादा समय दिया गया है। 15 सितंबर तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
आमतौर रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई होती है। तारीख जरूर बढ़ गई है, लेकिन समय से आईटीआर भर लें तो अच्छा रहेगा। वहीं, आईटाआर सावधानी पूर्वक भरनी चाहिए।
रिटर्न फाइलिंग में बरतें सावधानी
आयकर विभाग (Income Tax Rule) चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनकम टैक्स के दायरे में सही तरीके से आ जाए। इसके लिए इनकम टैक्स विभाग लगातार मॉनिटरिंग सिस्टम को भी मजबूत कर रहा है। इससे ज्यादा बड़ी ट्रांजैक्शन पर आयकर विभाग लगातार नजर रख रहा है। आयकर विभाग पता लगाता रहता है कि किसने किसको कितनी ट्रांजैक्शन की है।
अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं तो उसमें अपने ट्रांजैक्शंस की सही डिटेल्स जरूर दें, नहीं तो आपकी आय से अगर आपकी ट्रांजैक्शन मेल नहीं खाती है तो आपको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिलना संभव है। इसमें आपको सावधानीपूर्वक हर डिटेल जरूर भर देनी चाहिए।
रिवाइज्ड रिटर्न फाइल भी कर सकते हैं
इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Rule) की ओर से अगर किसी व्यक्ति से आईटीआर भरने में गलती हो जाती है तो उसको दोबारा रिटर्न भरने का भी मौका दिया गया है। इनकम टैक्स रिटर्न के मामले में पूरी गंभीरता बरतनी जरूरी है।
रिटर्न फाइल करने से पहले आपको अपनी पूरी इनकम की जानकारी इकट्ठा कर लेनी चाहिए। किसी इनकम के बारे में भूल जाते हैं तो बाद में आप इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से पहले ठीक कर सकते हैं। अगर डिपार्टमेंट कोई यह लगेगा कि आप जानबूझकर ऐसा कर रह हैं तो आपको मुसीबत हो जाएगी।
चुकानी पड़ जाएगी पेनल्टी
आयकर विभाग के एक्ट 1961 के सेक्शन 276सी के अनुसार कहा गया है कि टैक्सपेयर की गलती अगर जो साबित हो जाती है तो आयकर विभाग उसके खिलाफ कई कदम उठा सकता है। इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई आयकर विभाग की ओर से की जा सकती है।
इसलिए आयकर विभाग की रडार में आने से बचने के लिए सही जानकारी दें। अगर आपकी गलती साबित हो जाती है तो दोषी पाए जाने पर आपसे 200 फ़ीसदी (Income Tax Rule) तक पेनल्टी वसूली जा सकती है और जेल तक जाना पड़ सकता है।
जानबूझकर गलती पर होती है जेल
सेक्शन 276c में बताया गया है कि अगर कोई करदाता जानबूझकर टैक्स की चोरी करता है तो चोरी की अमाउंट 100000 से अधिक होने पर उसे जेल की सजा हो सकती है। यह सजा पहले 6 महीने के लिए होगी लेकिन बाद में से 7 साल तक किया जा सकता है। टैक्सपेयर पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है।
टैक्स एक्सपर्ट का बताना है कि अनजाने में किसी इनकम (Income Tax Rule) को बताना भूल जाता है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। इसकी याद आने पर वह रिवाइज आईटीआर फाइल कर सकता है। अगर आपको बाद में भी याद नहीं आता तो टेक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है तो आप डिपार्टमेंट को सही जानकारी दे सकते हैं।