Income Tax : नई और पुरानी रिजीम में क्या है अंतर, जानिए कौनसी रिजीम है बेहतर
Income Tax : आयकर विभाग की ओर से दो टैक्स रिजीम में टैक्स लिया जाता है। नई रिजीम और पुरानी रिजीम। इनमें कौन सी रिजीम बेहतर है, आइए जानते हैं इसके बारे में। किस रिजीम में कितना फर्क है।

HR Breaking News (Income Tax) आयकर विभाग की ओर से हाल ही में आईटीआर से संबंधित सारे फॉर्म जारी कर दिए हैं। वहीं, आईटीआर फाइल करने के लिए अंतिम तारिख 31 जुलाई है। समय से टैक्स रिफंड लेने के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न को समय से फाइल करना जरूरी है। साथ ही पुरानी और नई टैक्स रिजीम में चुनाव भी करना होता है।
आयकर फाइल करते हुए मिलेंगे दो ऑपश्न
आयकर रिटर्न भरते हुए आयकर विभाग की ओर से दो ऑपश्न मिलेंगे। आप इनमें ओल्ड टैक्स रिजीम और नई टैक्स रिजीम का चुना कर सकते हैं। दोनो रिजीम के अपने ही फायदे और नुकसान हैं। टैक्स (Income Tax) फाइल करने वाले इसको लेकर उलझन में भी रहते हैं कि किस रिजीम का चुनाव करें।
सैलरीड पर्सन के लिए छूट
इनकम टैक्स विभाग (Income Tax) के अनुसार हाल में सैलरीड टैक्सपेयर्स को ही यह छूट है कि वे एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल ईयर में नई टैक्स रिजीम से पुरानी में स्विच कर सकते हैं। इसका उल्टा भी वे कर सकते हैं।
पुरानी टैक्स रिजीम में प्रावधान
बता दें कि पुरानी टैक्स रिजीम में करदाताओं को सेक्शन 80सी, लीव ट्रेवल अलाउंस और रेंट अलाउंस का लाभ दिया जाता है। वहीं, सेक्शन 80 सी का भी लाभ अलग-अलग टैक्स सेविंग में निवेश करके उठाया जा सकता है। सेक्शन 80सी में 1.5 लाख रुपये का टैक्स (Income Tax) माफ कराया जा सकता है।
ऐसे में आपने कोई इस प्रकार की स्कीम में अप्लाई किया है जहां पर सेक्शन 80सी का फायदा मिले या कोई अलाउंस दिया जाए, आप टैक्स कम कर पा रहे हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम (Income Tax) ही बेहतर विकल्प रहेगा।
किसके लिए सही है नई टैक्स स्कीम
वहीं, हाल ही में फरवरी में केंद्र सरकार की ओर से बजट में नई टैक्स रिजीम को और किफायती बना दिया गया है। करदाताओं को 12.75 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री मिलती है। 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। आपको 80 सी का लाभ नहीं मिल रहा है तो आपके लिए नई टैक्स रिजीम (Income Tax) बेहतर है।
टैक्स की गणना की आसान
नई टैक्स रिजीम में टैक्स की गणना आसान की गई है। आप दोनों टैक्स (Income Tax) रिजीम में टैक्स कैलकुलेट कर भी निर्णय ले सकते हैं। टैक्स कैलुकलेशन आपको चयन करने में मदद करेगा कि आप कोनसी रिजीम में रहें। यह आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर कैलकुलेट कर सकते हैं।