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Income Tax : पर्सनल लोन से भी बचा सकते हैं टैक्स, बस करना होगा ये काम, CA भी करेगा तारीफ

Income tax rule :इनकम टैक्स (Income tax Saving Technique) को बचाने के लिए अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करते है। ज्यादातर लोग गलत तरीके से इनकम टैक्स (Income tax) को बचाने की कोशिश करते है। जिससे वो कानूनी कार्रवाई का शिकार होते है। इस खबर में हम आपको इनकम टैक्स में बचत करने के लिए सबसे बढ़िया तरीके के बारे में बताने जा रहे है। 
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Income Tax : पर्सनल लोन से भी बचा सकते हैं टैक्स, बस करना होगा ये काम, CA भी करेगा तारीफ

HR Breaking News (Income Tax saving)। देश की आबादी के करीब 7 प्रतिशत लोग इनकम टैक्स (Income taxpayers) अदा करते है। इनकम टैक्स विभाग ने आयकर भरने के लिए एक लिमिट तय की गई है। जो भी व्यक्ति इस सीमा से अधिक आय अर्जित करता है उसको इनकम टैक्स भरता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 12 लाख (income Tax Limit) तक की आय को टैक्स फ्री (Income tax free) किया है। ऐसे में लोग इनकम टैक्स से और अधिक छूट लेने के लिए अलग-अलग तरीकों को अपनाते है। 

 


पर्सनल लोन से बचाए इनकम टैक्स


देश में ज्यादातर व्यक्ति पर्सनल लोन (Personal Loan) लेते है। क्योंकि यह लोन काफी आसानी से मिल जाता है। इसके लिए आपको सिक्‍योरिटी जमा नहीं करनी होती और कागजी कार्रवाई (personal loan tips) भी बहुत ज्‍यादा नहीं होती है। कोलैटरल फ्री (collateral free) होने के कारण पर्सनल लोन दूसरे लोन की तुलना में महंगा होता है। पर्सनल लोन से टैक्स संबंधी भी कई फायदें होते है। 

 

इन चीजों पर पर्सनल लोन लेने से मिलेगी छूट


इनकम टैक्स विभाग (Income Tax department) ने सीधे तौर पर पर्सनल लोन में कोई छूट नहीं दी है। पर्सनल लोन का इस्तेमाल यदि घर, शिक्षा या व्यवसाय (personal loan for Home renovation) से जुड़े खर्चों के लिए उपयोग करते हैं, तो आपको कुछ स्थितियों में टैक्स छूट मिल सकती है।

 


मकान की मरम्मत


पर्सनल लोन धारक यदि घर की मरम्मत के लिए लोन लेता है तो उसे आयकर अधिनियम की धारा 24(b) (Section 24(b) of the Income Tax Act) के तहत टैक्‍स कटौती का फायदा ले सकते हैं। ऐसे मामले में आप आप 30,000 रुपए प्रति वर्ष तक के ब्याज भुगतान पर टैक्‍स छूट का दावा कर सकते हैं।


घर खरीदने के लिए पर्सनल लोन


यदि कोई व्यक्ति घर बनाने या घर खरीदने के लिए पर्सनल लोन (Personal Loan for Home) लेता है तो इस स्थिति में ब्याज पर कटौती का फायदा मिल सकता है। अगर घर में खुद रहते हैं तो 2,00,000 रुपए तक की ब्याज राशि पर कर छूट मिलती है। हालांकि अगर निर्माण या खरीद का काम 5 साल में पूरा नहीं हुआ तो ये सीमा 30,000 रुपए हो जाती है। अगर घर किराए पर दिया गया है तो ब्याज की पूरी राशि पर टैक्स छूट का दावा आप कर सकते हैं।

 

शिक्षा के लिए पर्सनल लोन


हमारे देश में सबसे ज्यादा लोन पर्सनल लोन (income tax saving Tricks )का इस्तेमाल शिक्षा के लिए करते है। लोग खुद, अपने जीवनसाथी (Spouse) या बच्चों की पढ़ाई के लिए पर्सनल लोन लेते है। इस स्थिति में आयकर अधिनियम की धारा 80E के तहत ब्याज पर कर कटौती का दावा कर सकते हैं। ये फायदा अधिकतम 8 वर्षों तक या जब तक ऋण चुकता न हो जाए, तब तक मिलता है।

 

नए कारोबार के लिए पर्सनल लोन


छोटा या लघु कारोबार (Personal loan for Bussiness) करने के लिए भी लोग अक्सर पर्सनल लोन का सहारा लेते है। आयकर अधिनियम की धारा 37 के तहत आप भुगतान किए गए ब्याज को व्यवसाय खर्च के रूप में दिखाकर टैक्‍स छूट प्राप्त कर सकते हैं।