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Indian Currency : नोटों पर RBI गवर्नर के साइन क्यों हैं जरूरी, अधिकतर को नहीं है ये जानकारी

RBI Governor Sign : जब भी आप अपने पर्स से नोट निकालकर देखेंगे तो हर नोट पर आपको आरबीआई गवर्नर के साइन (Governor Sign on notes) जरूर मिलेंगे। बहुत से लोगों की यह भी जिज्ञासा होती है कि आखिर ये साइन क्यों जरूरी हैं। अधिकतर लोग इस सवाल का सही जवाब नहीं जानते। आइये आपको बताते हैं क्यों जरूरी होते हैं भारतीय नोटों (indian currency notes) पर आरबीआई गवर्नर के साइन।

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Indian Currency : नोटों पर RBI गवर्नर के साइन क्यों हैं जरूरी, अधिकतर को नहीं है ये जानकारी

HR Breaking News - (RBI latest news) चाहे नया नोट हो या पुराना, इन पर आरबीआई गवर्नर के साइन जरूर होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI update on notes) पर देश में मुद्रा व्यवस्था सहित अन्य कई जिम्मेदारी हैं। बैंकिंग सिस्टम को सही बनाए रखने के अलावा नोटों को छापने व बंद करने का राइट भी आरबीआई (RBI Governor Sign on Currency) का ही है।

जहां तक नोटों की बात है तो हर नोट पर आपको आरबीआई गवर्नर के साइन हर हाल में मिलेंगे। ये साइन क्यों जरूरी होते हैं, आइये बताते हैं विस्तार से।

गवर्नर के साइन इसलिए हैं जरूरी - 


किसी नोट (bank notes latest update) को वैध घोषित करने के लिए इस पर आरबीआई गवर्नर के साइन होने जरूरी हैं। इनके बिना कोई नोट असली और वैध नहीं कहा जा सकता। आरबीआई गवर्नर के साइन के बाद ही कोई नोट चलन में लाया जा सकता है। नोटों या मुद्रा (indian currency Update) से संबंधित फैसले आरबीआई सरकार की सहमति से ही लेता है। अंतिम फैसला सरकार को ही करना होता है। 


इस बात की गारंटी लेते हैं आरबीआई गवर्नर -


नोट पर गारंटी वचन को पुख्ता करने के लिए भी आरबीआई गवर्नर (RBI Governor Sign) के साइन जरूरी होते हैं। किसी भी नोट के गारंटी वचन में नोट की वैल्यू की गारंटी आरबीआई गवर्नर ही लेते हैं। इसलिए ये साइन जरूरी हैं। इसके बावजूद 1 रुपये के नोट (indian currency news) पर आरबीआई गवर्नर के साइन आपको दिखाई नहीं देंगे। 

1 रुपये के नोट पर क्यों नहीं होते ये साइन-


यह सवाल भी अक्सर लोगों के मन में घूमता रहता है कि जब सभी नोटों पर गवर्नर के साइन जरूरी हैं तो 1 रुपये के नोट (1 Rupees update) पर ये साइन क्यों नहीं होते। इसके पीछे भी बड़ा कारण है। ये नोट भारत सरकार (central govt) के वित्त मंत्रालय की ओर से ही छापा जाता है। कानून में भी इसके लिए शुरू से ही प्रावधान है। इस कारण इस नोट पर वित्त सचिव के साइन होते हैं।


प्रॉमिसरी नोट को लेकर कानूनी प्रावधान -


किसी भी नोट को लेकर आरबीआई गवर्नर की ओर से नोट (bank notes update) की वैल्यू को लेकर वादा किया जाता है। यह नोट पर लिखा होता है और धारक को उतनी वैल्यू के रुपये अदा करने का वचन होता है। इसे गारंटी वचन या बैंक नोट भी कहा जाता है।

बैंक की भाषा में इसे प्रॉमिसरी नोट (promissory note) कहते हैं। कानून के अनुसार 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी नोटों पर आरबीआई (reserve bank of india) गवर्नर के साइन जरूरी होते हैं। जल्द ही 200 के नए नोटों पर भी आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के साइन नजर आएंगे।