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ITR Filing : महीने के अंदर ही कर लें ITR वेरिफाई, जरा-सी चूक पड़ सकती है महंगी

ITR Filing 2024 : ये महीना टैक्सपेयर्स के लिए काफी खास है। इस महीने की आखिरी तारीख रिर्टन फाइल करने के लिए आखिरी (Last date to file return) ही है। केवल रिर्टन फाइनल करना ही काफी नही है इसका वेरिफिकेशन भी उतना ही जरूरी काम है। इसके लिए आपको महीने के अंदर ही ये काम निपटाना होता है। अगर आप ऐसा करने में असमर्थ रहते है तो ये आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। आइए जान लें कैसे...

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HR Breaking News, Digital Desk- ये महीना जुलाई का है तो जाहिर सी बात है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (income tax return file) करने की तैयारी में हैं। रिर्टन फाइल करने के लिए 31 जुलाई आखिरी तारीख है जो कि नजदीक आती जा रही है। तमाम डॉक्यूमेंट्स जुटाने के बाद आखिर में आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर अगर एक बार आपने फाइल कर दिया तो यहां एक बात जान लीजिए कि इसे 30 दिनों के अन्दर वेरिफाई (itr return verify process) करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा समय रहते नहीं करते हैं तो आपको बाद में यह महंगा पड़ेगा। आपको पेनाल्टी (penalty from tax department) भरनी होगी। आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को सूचित किया कि आयकर (आईटी) अधिनियम, 1961 के मुताबिक, वेरिफिकेशन (सत्यापन) में देरी के विपरीत परिणाम हो सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि आखिर आईटीआर को कैसे वेरिफाई किया जाए।

यहां जानें आईटीआर कैसे करें वेरिफाई?


अगर आप आईटीआर वेरिफाई (ITR Verify) करना चाहते है तो इसके लिए सबसे सुविधाजनक और आसान तरीका आधार-ओटीपी, नेट बैंकिंग या पहले से वैलिड बैंक खाते/डीमैट खाते के जरिये रिटर्न को ई-वेरिफाई करना है। अगर आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन से सहज नहीं हैं, तो आप आईटीआर-वी की फिजिकल कॉपी बेंगलुरु में केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (central processing center) को भी भेज सकते हैं। 


हालांकि, यह अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया है। रिटर्न को ई-वरिफाई करने के कुछ पॉपुलर तरीके (Popular ways to e-verify returns) हैं। आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी या आपके पूर्व-वैलिड बैंक खाते के जरिये जेनरेट ईवीसी या आपके पूर्व-वैलिड डीमैट खाते के जरिये जेनरेट ईवीसी या एटीएम (ऑफ़लाइन विधि) के जरिये ईवीसी या नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर के जरिये वेरिफाई कर सकते हैं।

वेरिफिकेशन पूरा हो गया या नही, ऐसे करें कन्फर्म


जब आप अपना रिटर्न ई-वेरिफाई (Return e-verify) करेंगे तो आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक सफलता का मैसेज और एक ट्रांजैक्शन आईडी शो करेगा। आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल (Income Tax E-Filing Portal) के साथ रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ईमेल भी भेजा जाएगा।

ऐसा करने में चूके तो भरना होगा भारी जुर्माना


इनकम टैक्स विभाग (income tax department) के नियमानुसार, यह ध्यान देने योग्य है कि अगर 30 दिन बीत चुके हैं, तो वेरिफिकेशन की तारीख को फाइल करने की तारीख मानी जाएगी। लेट वेरिफिकेशन से धारा 234एफ के तहत विलंब शुल्क लगेगा। जानकारी के मुताबिक, 31 मार्च 2024 की सीबीडीटी (Central Board of Direct Taxes) अधिसूचना संख्या 2/2024 के मुताबिक, दूसरे परिणाम भुगतने होंगे। बता दें, विलंब शुल्क 5 लाख रुपये तक की कुल आय के लिए 1,000 रुपये और 5 लाख रुपये से अधिक की कुल आय के लिए 5,000 रुपये है। यानी इस दायरे में आपको जुर्माना भरना होगा।