home page

PF खाते से पैसे निकालने से पहले जान लें EPFO का ये नियम, कहीं देना तो नहीं होगा टैक्स

EPFO Rules : बहुत से लोगों को ईपीएफ फंड के बारें में पूरी जानकारी नही होती है। लोग इसको लेकर काफी  कंफ्यूज रहते हैं। ऐसे में आज हम आपको ईपीएफओ से जुड़े नियमों के बारे में बताएंगे और ये भी बताने वाले है कि ईपीएफ फंड से पैसे निकालने पर कब टैक्स लगता है? अधिक जानकारी के लिए खबर को विस्तार से पढ़ें।
 | 

HR Breaking News (ब्यूरो) : आपकी रिटायरमेंट के बाद भविष्य निधि आपकी आय का स्त्रोत रह जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि जिसे कि प्रोविडेंट फंड या पीएफ (Provident Fund) भी कहा जाता है। यह रिटायरमेंट के बाद भी इनकम को जारी रखने के लिए सबसे लोकप्रिय स्कीम है। इस फंड में कर्मचारी हर महीने अपनी सैलरी करा 12 फीसदी जमा करते हैं। कर्मचारी के साथ ही कंपनी द्वारा भी 12 फीसदी का योगदान दिया जाता है। इस फंड में जमा राशि पर सरकार द्वारा ब्याज (EPFO Rules) भी दिया जाता है।


आयकर विभाग (Income Tax Department) बैंक अकाउंट में मिलने वाले ब्याज, घर के किराए आदि इनकम पर टैक्स लेते हैं। ठीक, इसी तरह पीएफ अकाउंट में जमा की गई राशि पर भी टैक्स लगता है। ईपीएफ अकाउंट से होने वाली कमाई पर कई अलग परिस्थितियों में टैक्स लगता है। आज हम आपको बताएंगे कि पीएफ से पैसे निकालने पर टैक्स कब लगता है?


ईपीएफ अकाउंट के नियम (EPF Rules)

ईपीएफ नियमों (EPF Rules) के अनुसार जब भी कोई कर्मचारी पीएफ फंड से पैसे निकालते हैं तब उन्हें कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। पीएफ फंड से पूरी राशि रिटायरमेंट के बाद ही निकाली जा सकती है। ईपीएफओ ने इसके लिए 55 वर्ष निर्धारित किया है। कोई भी कर्मचारी पीएफ फंड से रिटायरमेंट से पहले केवल 90 फीसदी ही राशि निकाल सकते हैं।


मान लें यदि किसी व्यक्ति की नौकरी चली गई है तब वह पीएफ फंड (PF Fund) से पहली बार में 75 फीसदी और दूसरी बार में पूरी राशि निकाल सकता है। सभी कर्मचारी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि पीएफ फंड से पैसे निकालने से पहले उन्हें कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके साथ ही कुछ शर्तों के साथ ही पीएफ फंड से निकासी (Withdrawal from PF fund) की जा सकती है।  


ईपीएफ से पैसे निकालने पर क्या लगता है टैक्स?


बात करें ईपीएफ अकाउंट की तो (epf account) इस पर कब टैक्स लगता है तो आपको बता दें कि ईपीएफ अकाउंट पर कोई टैक्स नहीं लगता है। आयकर अधिनियम (income tax act) 80 सी के तहत टैक्स कटौती का दावा किया जा सकता है। अगर कर्मचारी के योगदान पर जो ब्याज मिलता है या फिर कोई और सोर्स से इनकम आती है उन पर टैक्स लगता है।


आपको बता दें कि कंपनी द्वारा किये गए योगदान और उस पर मिल रहे ब्याज भी पूरी तरह से कर योग्य होता है। अगर कोई कर्मचारी किसी कंपनी में 5 साल से काम करने से पहले ही पीएफ फंड से पैसा निकालता है तब टीडीएस (TDS) काटा जाता है। वहीं, अगर वह किसी कंपनी में 5 साल से जॉब करते हैं और उसके बाद पीएफ फंड (PF Fund) से पैसे निकालते हैं तब उसपर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं कटता है।