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Money transfer : गलत अकाउंट में चला गया पैसा तो इस तरीके से मिलेगा वापस

Wrong Account Money Transaction: आज के समय में डिजिटल ट्रंजेक्शन का दौर तेजी से बढ़ रहा है। घर बैठे आप बड़ी से बड़ी पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जहां इससे हमे फायदे मिले हैं इसके कुछ नुकसान भी हैं। कई बार गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर (Online Payment) हो जाता है। ऐसी स्थिति में लोगों को चिंता होने लगती है क्योंकि उनहें पता नहीं होता कि क्या करना चाहिए। आज इस खबर में हम आपको बताएंगे कि गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर (Money transfer) होने पर आप कैसे मिनटों में पैसा वापस पा सकते हैं- 
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HR Breaking News (ब्यूरो)। डिजिटल बैंकिंग (Digital Banking) से बैंक के कामकाज बहुत आसान हो गए हैं। खासकर यूपीआई (UPI) के आने से कहीं पैसे भेजने या किसी से मंगाना एकदम सिंपल हो गया है। इसके साथ ही कुछ जोखिम भी बढ़ गए हैं। एक डिजिट की गड़बड़ी हुई और आपका पैसा गलत खाते (wrong Account)  में चला जाता है। जानकारी के अभाव में लोग ऐसे मामलों में नुकसान कर बैठते हैं। कुछ आसान उपायों से ऐसे पैसों को वापस पाया जा सकता है।

 

मैसेज और ईमेल जरूर करें चेक

 

आप कहीं भी पैसे ट्रांसफर (Money Transfer) करते हैं तो आपके अकाउंट से पैसे कटने का मैसेज और ईमेल आता है। पैसे ट्रांसफर करने के बाद मैसेज और ईमेल को जरूर चेक करें। इससे आपको तत्काल पता चल सकता है कि कहीं पैसे गलत अकाउंट में तो नहीं चले गए। अगर आपने गलती से कहीं और पैसा भेज दिया है, तो बिना देरी किए अपने बैंक को इसकी सूचना दें। इसके लिए बैंक के कस्टमर केयर (Bank customer care)  को फोन किया जा सकता है। बैंक आपसे इस बारे में सारी जानकारी ईमेल पर मांग सकता है। ईमेल में सारे सबूत अटैच करते हुए सारी जानकारियां मसलन ट्रांजेक्शन नंबर (Transaction Number), अमाउंट, किस अकाउंट से पैसे कटे, गलती से किस अकाउंट में पैसे चले गए, ट्रांजेक्शन की तारीख और समय आदि बताएं।

 

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ऐसी गलती पर खुद वापस आ जाते हैं पैसे

 

कई बार ऐसा होता है कि आईएफएससी नंबर (IFSC Number) गलत डल जाता है या जो बैंक अकाउंट आप डालते हैं, वह एक्जिस्ट नहीं करता है। ऐसे मामलों में भी आपके अकाउंट से पैसे कट सकते हैं। हालांकि ऐसे मामलों में अगर आपके अकाउंट से पैसे कटे हैं तो रकम खुद ही वापस क्रेडिट हो जाता है। अगर पैसा खुद वापस नहीं आता है तो अपने बैंक ब्रांच में जाकर मैनेजर (bank manager)  से शिकायत करें। अगर मामला एक ही ब्रांच का हुआ तो पैसे जल्दी वापस आ जाएंगे।

 

ब्रांच में जाकर करें शिकायत

 

जिस अकाउंट में पैसे गए हैं, अगर वह किसी दूसरे बैंक या ब्रांच का हुआ, तो पैसे वापस आने में देरी हो सकती है। ऐसे मामलों में पैसा रिफंड (Money Refund) होने में दो महीने तक का समय लग सकता है। आपको अपने बैंक से यह जानकारी मिल जाएगी कि किस बैंक ब्रांच ने ट्रांजेक्शन (wrong transaction) को प्रोसेस किया है। आप सीधे उसी बैंक ब्रांच से संपर्क करें। संबंधित बैंक ब्रांच उस व्यक्ति से संपर्क करेगा और पैसे लौटाने की सहमति मांगेगा, जिसके अकाउंट में गलती से पैसे चले गए हैं।

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ये हैं कानूनी उपाय

 

जिस व्यक्ति के अकाउंट में पैसे गए हैं, अगर वह लौटाने से इनकार करे तो मामला पेचीदा हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ सकता है। आपको कोर्ट से नोटिस (Court notice)  भिजवाकर कानूनी कार्रवाई शुरू करने की जरूरत पड़ सकती है। रिजर्व बैंक (RBI Rules) का नियम कहता है कि इसके लिए बैंक दोषी नहीं हैं। चूंकि आप खुद ही सारे डिटेल्स भरते हैं, इस कारण सारी जवाबदेही भी आपकी हो जाती है।

 

आरबीआई का यह नियम मददगार

 

आरबीआई (RBI) ने ऐसी स्थिति के लिए एक जरूरी उपाय किया है। आप कहीं पेमेंट करते हैं या किसी को पैसे भेजते हैं, तो अकाउंट से पैसे कटने के मैसेज में यह पूछा जाना जरूरी है कि कहीं आपने गलती से यह ट्रांजेक्शन तो नहीं किया है। उस मैसेज में कोई नंबर या ईमेल प्रोवाइड (Email & Mobile Number) कराना भी जरूरी है। अगर पैसा गलती से ट्रांसफर हुआ है या गलत खाते में चला गया है तो तत्काल उस नंबर या ईमेल पर शिकायत करें। यह गलती से कटे पैसे वापस पाने का सबसे आसान तरीका है। इस प्रोसेस में समय भी कम लगता है।