Income tax की धारा 133c के तहत टैक्सपेयर्स को धड़ाधड़ भेजे जा रहे नोटिस, कहीं आपने तो नहीं की है ये गलती
HR Breaking News, Digital Desk- इनकम टैक्स (Income Tax) बचाने के लिए टैक्सपेयर हर संभव प्रयास करते हैं. लेकिन ऐसे लोग जो गलत तरीके से नियमों की अनदेखी करके या नियमों को अपने अनुसार समझ कर आयकर बचाते हैं उनकी छंटनी की जा रही है. ऐसे लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भी भेजा जा रहा है.
क्या है आयकर विभाग का पुराना हथियार ?
आयकर विभाग ने धारा 133 सी (Income tax section 133c) को अपनाकर लोगों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है. इनमें वो लोग शामिल हैं, जिन्होंने होम लोन, स्वास्थ्य बीमा, मकान किराया भत्ता, 80 सी के अंतर्गत निवेश की बचत में बड़ी गड़बड़ी की है. डिपार्टमेंट ने दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में कई बड़ी-बड़ी कंपनियों को नोटिस भेजे हैं.
हलके में न लें नोटिस-
जानकारों का कहना है कि जिन्हें भी ये नोटिस मिले हैं. उन्हें इसके हलके में लेने की गलती नहीं करनी चाहिए. जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आयकर विभाग को जवाब दिया जाना चाहिए. जो ऐसा नहीं करते हैं, उन्हें जुर्माने का भुगतान करना होगा.
क्या है धारा 133 सी-
यह सेक्शन आयकर अधिकारियों को अधिकार देती है कि वे रिटर्न में दर्ज जानकारियों के लिए सत्यापन की मांग कर सकते हैं. इस सेक्शन के अंतर्गत जिन्हें नोटिस भेजा गया है उन्हें या तो इन्फोर्मेशन को कन्फर्म करने को कहा जाएगा. या फिर उन्हें एक रिवाइज्ड रिटर्न फ़ाइल करने को कहा जा सकता है.
इस सेक्शन की शुरुआत साल 2014-15 से हुई थी. जिसका उपयोग बहुत कम हो गया था. लेकिन अब कई कंपनियों को आयकर विभाग ने इस धारा के अंतर्गत नोटिस भेजे हैं.