PF खातधारक नौकरी बदलते वक्त करते हैं ये बड़ी गलती, पैसों का नुकसान तय
HR Breaking News, Digital Desk- जॉब बदलोगे नहीं तो सैलरी कैसे बढ़ेगी? ये एक ऐसी लाइन है जो लगभग हर दफ्तर में सुनाई देती है. सैलरी बढ़ाने और बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए कई लोग हर दो-तीन साल में नौकरी बदल लेते हैं. पर नौकरी बदलने के साथ, बढ़ी हुई सैलरी एन्जॉय करते हुए लोग एक ज़रूरी काम करना अक्सर भूल जाते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भारी भरकम टैक्स चुकाकर भरना पड़ता है.
हम बात कर रहे हैं PF अकाउंट्स मर्ज करने की. जैसे ही आप नौकरी शुरू करते हैं EPFO की तरफ से आपको एक UAN यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिल जाता है. इस UAN के अंदर आपकी कंपनी आपका PF अकाउंट खोलती है. उसी PF अकाउंट में हर महीने आपका और आपकी कंपनी का PF कॉन्ट्रिब्यूशन आपके नाम से जमा होता है.
जब आप नौकरी बदलते हैं तो नई कंपनी को आप अपना UAN देते हैं, कंपनी उस UAN के अंदर आपका एक और PF अकाउंट खोलती है. इसके बाद आपका और नई कंपनी का PF कॉन्ट्रिब्यूशन उस नए अकाउंट में जमा होना शुरू हो जाता है. ये ज़रूरी है कि नया पीएफ अकाउंट खुलने के बाद पहले वाले अकाउंट को आप नए वाले में मर्ज कर दें.
PF विड्रावल का नियम क्या है?
नियम के मुताबिक, अगर आपने किसी कंपनी में पांच साल से कम काम किया है और PF में आपके जमा पैसे 50,000 से कम हैं तो उसे निकालते वक्त आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा. वहीं अगर अमाउंट 50 हजार से ज्यादा है तो आपको 10 प्रतिशत टीडीएस देना होगा. अगर आपको पांच साल पूरे हो चुके हैं तो PF निकालने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा
PF मर्ज नहीं किया तो क्या होगा?
अगर आप अपने PF अकाउंट्स मर्ज करते हैं तो UAN आपके काम के सभी एक्सपीरियंस को मर्ज कर देगा. मतलब अगर आपने तीन कंपनियों में 2-2 साल काम किया है और अगर आपने अपने पीएफ अकाउंट्स को मर्ज कर दिया है तो आपका एक्सपीरियंस छह साल हो जाएगा. पर अगर आपने पीएफ मर्ज नहीं किया है तो हर कंपनी का ड्यूरेशन अलग-अलग काउंट होगा. तो मर्ज नहीं करने पर अगर आप अपने PF अकाउंट से पैसा निकालते हैं तो हर कंपनी का दो-दो साल अलग-अलग काउंट होगा और तीनों पर ही आपको 10-10 प्रतिशत टीडीएस देना पड़ेगा..
मान लीजिए कि आपने X कंपनी में दो साल काम किया, जहां आपके पीएएफ अकाउंट में 55 हजार जमा हैं. वहीं Y कंपनी में आपने दो साल काम किया वहां आपके पीएफ अकाउंट में 60 हज़ार जमा हैं और Z कंपनी में आपने ढाई साल काम किया, वहां आपके पीएफ अकाउंट में 75 हज़ार जमा हैं. अगर आप अपने PF अकाउंट्स मर्ज करके रखेंगे तो X,Y और Z मिलाकर UAN आपके टोटल काम को साढ़े सात साल गिनेगा और आप पूरे 1 लाख 90 हजार रुपये बिना कोई टैक्स दिए निकाल सकेंगे. वहीं अगर आपने मर्ज नहीं किया, तो किसी भी कंपनी में आपने पांच साल पूरे नहीं किए हैं. ऐसे में आपको तीनों में अलग-अलग 10-10 प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा. मतलब आपको केवल 1 लाख 71 हजार ही मिलेंगे. माने 19 हजार रुपये का नुकसान.
PF अकाउंट मर्ज करने की प्रोसेस क्या है?
– EPFO केयूनिफाइड पोर्टल पर अपने UAN नंबर और पासवर्ड से लॉग-इन करें.
– लॉग इन करने के बाद ऑनलाइन सर्विसेस मे जाएं. वहां पर’One Member – One EPF Account (Transfer Request)’ पर क्लिक करें.
– अपनी पर्सनल डीटेल्स और करेंट एम्प्लॉयर के पीएफ अकाउंट को वेरिफाई करें.
– इसके बाद आप गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपके पुराने एम्प्लॉयर्स की लिस्ट खुल जाएगी.
– यहां पर आप अपने जिस अकाउंट को ट्रांसफर करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें.
– इसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करें, आपके रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आएगा, उसे एंटर करके सबमिट कर दें.