Property Documents Rules: घर की रजिस्ट्री के खो जाएं डॉक्यूमेंट तो क्या कोई और कर सकता है कब्जा, जान लें प्रोपर्टी से जुड़ा जरूरी नियम
Property Documents Rules: कई बार ये हो जाता है कि आपकी प्रॉपर्टी के कागज गुम हो जाते हैं. ऐसे में, कोई इस मौके का गलत फायदा ना उठा सके, उसके लिए आपको कुछ जरूरी काम करने चाहिए.आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.
HR Breaking News (नई दिल्ली)। अक्सर अपने आसपास हमें प्रॉपर्टी को लेकर कई तरह के विवाद होते दिखते हैं. ऐसे विवादों को देखकर मन में यही सवाल होता है कि अगर इस तरह की स्थिति हमारे साथ बन जाए तो इससे कैसे निपटा जाए. ऐसे में प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात बहुत जरूरी होते हैं. अगर ये कागजात कहीं खो जाएं या छूट जाएं तो उस प्रॉपर्टी को बेचने में काफी दिक्कत हो सकती है.
ये कागज ही बताते हैं कि आप इस प्रॉपर्टी के असली मालिक हैं और इस पर आपका कानूनी अधिकार है. लेकिन, अगर ये कागजात कहीं खो जाते हैं या आप कहीं रखकर भूल जाते हैं तो ऐसे में कोई दूसरा इसका गलत फायदा उठा कर आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश भी कर सकता है. ऐसे में हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए.
सबसे पहले करें FIR
जैसे ही आपको यह पता लगे कि आपके प्रॉपर्टी के कागज कहीं खो गए हैं या किसी ने चोरी कर लिए हैं तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत पास के पुलिस थाने में जाकर इसकी FIR लिखवानी चाहिए. FIR में बताएं कि आपकी प्रॉपर्टी के कागज खो गए हैं और उस FIR की कॉपी अपने पास जरूर रखें.
अगर संभव हो सके तो इसकी जानकारी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन या सब-रजिस्ट्रार को भी लिखित रूप में दे सकते हैं. इस लिखित जानकारी में यह जरूर बताएं कि यह स्थिति कैसे पैदा हुई, ताकि उन्हें समस्या अच्छे से समझ आ सके.
कानूनी रास्ता भी कर सकते हैं इस्तेमाल
इसके अलावा आप स्टांप पेपर पर एक अंडरटेकिंग भी जरूर बनवा लें. इसमें प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी लिखी होगी. इसमें गुम हुए कागज, FIR और अखबार के नोटिस के बारे में जरूर लिखा होना चाहिए. इसके बाद आपको इस अंडरटेकिंग को रजिस्टर कराना होगा, नोटरी से पास कराना होगा और रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा भी कराना होगा.
प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट कागजात लें
अब अपनी प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट कागज के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में डुप्लीकेट सेल डीड के लिए अप्लाई करना होगा. इसके लिए आपको FIR की फोटोकॉपी, अखबार में दिए गए एडवरटाइजमेंट की कॉपी, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट और नोटरी से अटेस्टेड कराया हुआ अंडरटेकिंग और कुछ प्रोसेसिंग फीस रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराने होंगे. जिसके बाद आपके नाम डुप्लीकेट सेल डीड जारी कर दिया जाएगा.