RBI ने लोन नहीं भरने वालों को दी बड़ी राहत, अब बैंक वाले नहीं कर पाएंगे परेशान
Complaint of Loan Recovery Agent : व्यक्ति को कई बार इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में व्यक्ति लोन का ही सहारा लेता है, लेकिन अगर लोनधारक समय पर लिए गए लोन का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए लोन रिकवरी (Loan Recovery Rules) एजेंट लोनधारकों को लोन को जल्द से जल्द चुकाने के लिए परेशान कर देते हैं। अगर आपके साथ ही कुछ ऐसा ही हो रहा है तो अब आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है।

HR Breaking News - (Loan Recovery)। लोनधारकों के लिए खुशखबरी है। अब हाल ही में आरबीआई ने लोनधारको के लिए राहत भरी खबर सुनाई है। आप जानते ही है कि समय पर लोन को चुकता न कर पाने वाले के खिलाफ बैंक या फिर लोन देने वाली कंपनियां रिकवारी एजेंट का सहारा लेती है। किंतु लोन रिकवरी एजेंट (Loan Recovery Agent) भी नियमों के दायरे में रहकर ही काम कर सकते हैं। अब आरबीआई के इस फैसले के बाद बैंक ग्राहकों को लोन रिकवरी के लिए ग्राहकों को इस तरीके से परेशान नहीं कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस बारे में।
रिकवरी एजेंट के खिलाफ शिकायत-
कई बार लोगों की वित्तीय स्थिती बेहद खराब होती है। जिस वजह से वो लोन चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसी स्थिती में बैंक या फिर फाइनेंशियल कंपनियों ग्राहकों द्वारा लिए गए लोन की रिकवरी के लिए एजेंट(Recovery Agent) का सहारा लेती है। रिकवरी एजेंट (Work of Recovery Agent) ग्राहकों को लोन चुकाने के लिए कॉल कर सकते हैं, लेकिन नियमों के दायरे में रहकर। अब हाल ही में एक अपडेट्स के अनुसार बताया गया है कि रिकवरी एजेंट (Recovery Agent ka kaam) लोनधारकों से बूरा व्यवहार करते पाए जाते हैं। रिकवरी एजेंट के व्यवहार को लेकर कई ग्राहकों ने शिकायतें भी की है।
नियमों के दायरे में रहकर करना होगा काम-
आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश (RBI instructed all banks) जारी कर दिए है कि कोई भी रिकवरी एजेंट नियमों का उल्लंघन करते हुए अपना काम नहीं करेगा। अब इसके लिए आरबीआई ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए एक ऐलान किया है कि अगर रिकवरी एजेंट लोगों के साथ बेहद बुरा व्यवहार करते हैं तो फिर इनके खिलाफ आप पुलिस में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर रिकवरी एजेंट (recovery agent complaint) नियमों के दायरे से बाहर जाकर ग्राहकों से बदसलूकी करता है तो उसके खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई कर सकती है।
आरबीआई में भी कर सकते हैं शिकायत दर्ज-
आरबीआई ने यह क्लियर कहा है कि रिकवरी एजेंट फेयर प्रेक्टिस कोड (fair practice code) के तहत ही काम करेंगे, लेकिन फिर भी कई रिकवरी एजेंट ऐसे होते हैं जो आरबीआई के निर्देश (RBI Instructions to bank) का पालन नहीं करते और नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं। कई रिकवरी एजेंट (recovery agent harassment) तो ग्राहकों से लोन के भुगतान के लिए गाली गलौज तक पर उतर आते हैं। आरबीआई के इन निर्देशो के बाद अगर आपके साथ भी कोई रिकवरी एजेंट ऐसा ही कर रहा है और नियमों (Recovery Agent ka work)का उल्लंघन कर रहा है तो इसके लिए आप आरबीआई को लिखित सूचना दे सकते हैं।