RBI Guidelines for Currency Notes : कटे-फटे नोटों को लेकर RBI ने जारी की गाइडलाइन, जान लें नियम

HR Breaking News, Digital Desk- (Currency Notes) जब हम कैश निकालते हैं, तो कटे-फटे नोटों को लेकर सतर्क रहते हैं क्योंकि दुकानदार इन्हें लेने से मना कर देते हैं। अब ऐसे में सवाल आता है कि अगर एटीएम से ही ऐसा नोट मिल जाए तो क्या करें? क्या खराब या फटे नोटों को बदला जा सकता है या नहीं। इस सवाल का जवाब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने खुद दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कटे-फटे नोटों को लेकर नियम जारी किया है।
आरबीआई (RBI New Guidelines) के नियम के अनुसार कटे-फटे नोट को बड़ी आसानी से बैंक या फिर आरबीआई दफ्तर में जाकर बदला सकता है। हालांकि, नोट को बदलने के लिए भी आरबीआई की अपनी कुछ गाइडलाइन्स है। हम आपको इस आर्टिकल में आरबीआई के इस नियम के बारे में विस्तार से बताएंगे।
ATM से कटे-फटे नोट का क्या करें?
अगर एटीएम से कटे-फटे नोट मिलें, तो परेशान न हों। आप इन्हें आसानी से बदलवा सकते हैं। जिस बैंक के एटीएम से नोट निकले हैं, आपको उसी बैंक में जाना होगा। वहां एक आवेदन पत्र दें, जिसमें नोट निकालने की तारीख, दिन, समय, एटीएम की लोकेशन और पता साफ-साफ लिखें. बैंक आपके नोट बदल देगा। यह सभी जानकारी देने के बाद आपको एटीएम से निकली स्लिप को भी अटैच करना है। अब एप्लीकेशन (application) और नोट को जमा करने के बाद बैंक आपको उसी कीमत के दूसरे नोट दे देगा।
RBI का क्या नियम है?
भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार वह नोट ही खराब माना जाएगा जो नियमित इस्तेमाल होने की वजह से खराब हुआ है। अगर नोट पर दो टुकड़ें में हो गया है पर उस पर लिखी जरूरी जानकारी खराब या गायब नहीं हुई है तो ग्राहक आसानी से सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक (Private bank), आरबीआई ऑफिस (RBI Office) में जाकर बदलवा सकते हैं। इन सभी जगह नोट एक्सचेंज के लिए उन्हें किसी प्रकार के फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी।
नहीं बदले जाएंगे ये नोट-
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, कुछ स्थितियों में क्षतिग्रस्त नोटों (damaged notes) को बदला नहीं जाएगा। यदि कोई नोट 50% से अधिक फटा हुआ है, जल गया है, या कई टुकड़ों में बंट गया है, तो उसे बदला नहीं जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि नोट पर मौजूद सीरियल नंबर (serial number) या महात्मा गांधी का वॉटरमार्क (watermark) स्पष्ट नहीं है, तो भी वह बदलने योग्य नहीं होगा।