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RBI Notification : ट्रांजेक्शन फेल होने पर बैंक कितने दिन में वापस लौटाएगा पैसे, रिजर्व बैंक ने बताए नियम

RBI Notification - किसी कारण से अकसर ऑनलाइन पैसे भेजते वक्त हमारा ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है लेकिन पैसे कट जाते हैं। इस स्थिति में बैंक कितने दिनों कें अंदर आपका पैसा रिफंड करता है और क्या बैंक पर कोई पेनाल्टी लगती है... आइए इन्हीं सवालों से जुड़े कुछ जवाब जान लेते है नीचे इस खबर में-

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RBI Notification : ट्रांजेक्शन फेल होने पर बैंक कितने दिन में वापस लौटाएगा पैसे, रिजर्व बैंक ने बताए नियम

HR Breaking News, Digital Desk- (RBI) ऑनलाइन पैसे भेजते समय कई बार ट्रांजैक्शन फेल (Transaction fail) हो जाता है, लेकिन पैसे अकाउंट से डेबिट हो जाते हैं। यह स्थिति बहुत तनावपूर्ण होती है, क्योंकि यह हमारी मेहनत की कमाई होती है। ऐसे में लोग अक्सर सलाह देते हैं कि चिंता न करें, आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। 

लेकिन अगर तय समय तक बैंक की ओर से रिफंड (refund) नहीं मिलता तो क्या बैंक आपको जुर्माना देगा। क्या आपको पता हैं कि अगर बैंक समय से रिफंड नहीं करता तो उसपर प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपये की पेनाल्टी लगती है। आज हम आपको आरबीआई (RBI New Guidelines) के कुछ ऐसे ही नियम के बारे में बताने जा रहे हैं।

RBI का TAT Harmonisation नियम-

साल 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें ग्राहकों को TAT यानी टर्न अराउंड टाइम को बराबर मुआवजा देने पर निर्देश जारी किए गए थे।

अगर बैंक कोई ट्रांजैक्शन फेल होने पर तय समय में डेबिट (debit) किया गया पैसा वापस नहीं करता है, तो उसे जुर्माना देना होगा। इस मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) के नियम के तहत, जितने दिनों तक बैंक पैसा वापस करने में देरी करेगा, जुर्माना उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। 

केवल इस स्थिति में मिलेगी पेनाल्टी-

आपको बता दें कि आपका बैंक आपको केवल उस स्थिति में पेनाल्टी (penalty) देगा जब ट्रांजैक्शन फेल (transaction fail) होने के पीछे ऐसा कोई कारण हो जिसपर आपका कोई कंट्रोल नहीं था।

कितने दिनों की होती है सीमा?

ATM में ट्रांजैक्शन करने पर पैसे कट गए लेकिन एटीएम से पैसा नहीं निकला तो इस स्थिति में बैंक को 5 दिनों के भीतर कटे हुए पैसों को रिफंड (refund) करना होगा।

कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर के मामले में अगर अकाउंट से पैसे कट गए लेकिन बेनेफिशियरी के अकाउंट (Beneficiary's Account) में नहीं आए तो इस स्थिति में बैंक T+1 यानी ट्रांजैक्शन वाला दिन और अगला दिन मिलाकर कुल 2 दिनों के अंदर बैंक को रिफंड करना होता है।