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RBI Rule for Damage Note : कटे फटे नोटों को लेकर RBI ने जारी किए नियम, हर किसी के लिए जानना जरूरी

RBI Rule for Damage Note : जब हम कैश निकालते हैं, तो कटे-फटे नोटों को लेकर सतर्क रहते हैं क्योंकि दुकानदार इन्हें लेने से मना कर देते हैं। अब ऐसे में सवाल आता है कि अगर एटीएम से ही ऐसा नोट मिल जाए तो क्या करें? आपको बता दे कि कटे फटे नोटों को लेकर हाल ही में RBI ने नए नियम जारी किए है। आइए खबर में जानते है RBI के इस नियम के बारे में विस्तार से।

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RBI Rule for Damage Note : कटे फटे नोटों को लेकर RBI ने जारी किए नियम, हर किसी के लिए जानना जरूरी

HR Breaking News : (Damage Note Exchange) अकसर आपने देखा होगा की कई बार गलती से कटे-फटे नोट (Damage Note) किसी न किसी रूप में आ जाते है। लेकिन इन नोटों को आपसेकोई लेता नहीं है।कोई भी सब्जी वाला, ऑटो वाला, बस वाला या दूध वाला इस तरह के नोट को लेने से साफ मना कर देता है।

ऐसे में अगर आपके पास भी कटा-फटा नोट है और आप उसकों लेकर परेशान है तो आज हम आपकों बताने जा रहे है RBI द्वारा कटे फटे नोटों को लेकर बनाए गए नियमों के बारे में विस्तार से।

 

 

 

खराब नोट बदलेगा बैंक 


बाजार में अक्सर नोट कटा-फटा या खराब होने पर कोई भी दुकानदार उसे नहीं लेता है। इस वजह से आपके पास ऐसे खराब नोट काफी एकत्रित हो जाते है। ऐसे नोटों को आप बैंक में जाकर आसानी से बदल सकते है। बैंक कुछ कंडीशन (latest bank news) को छोड़कर आपके खराब नोट बदल देता है। इस बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI Bank) की ओर से सर्कुलर भी जारी किया गया है। 

 

 

बैंक नहीं कर सकता नोट लेने से मना


रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों (RBI Rules) के अनुसार, आप आसानी से अपनी नजदीकी बैंक या फिर RBI ऑफिस में जाकर अपने नोट बदल सकते है। हालांकि बैंक इससे साफ इनकार नहीं कर सकता है। इसके लिए नोट की सीमा तय है। 1 व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 से ज्यादा नोट एक्सचेंज करवा सकता है। 


लेकिन इसकी वैल्यू 5000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो बैंक इसका भुगतान तुरंत कर देगी। अगर इससे अधिक के नोट एक्सचेंज कराने पर बैंक इसे रीसिव कर लेते है, और पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर (money transfer rules) कर दिए जाते है। 50,000 रुपये से अधिक के नोट एक्सचेंज कराने पर बैंक थोड़ा ज्यादा समय लेता है।

 


ATM से निक जाएं खराब नोट


कई बार देखा गया है कि, कुछ बैंक एटीएम (Bank ATM) ख़राब नोट निकाल देते है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको जिस बैंक का एटीएम है, उस बैंक में जाना होगा। बैंक की शाखा (bank branch) में आपको लिखित रूप से पूरा मामला समझाना होगा। 


साथ ही एटीएम स्लिप (ATM Slip) भी लगाकर दिखानी होगी। अगर एटीएम से स्लिप नहीं निकली, तो फिर मोबाइल पर आए एसएमएस (SMS) की डिटेल्स देनी होगी। इसके बाद ही आपके नोट आसानी से बदले जा सकते है।

कटे-फटे नोट के बदले मिलेंगे इतने वापस


जब भी आप नोट बदलवाने जाते है तो आपका नोट कितना फटा है, उस हिसाब से आपको पैसे वापस मिलता है। जैसे 2000 रुपये के नोट का 88 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा होने पर पूरी कीमत मिल जाएगी। वहीं, 44 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा होने पर आधे पैसे मिलेंगे। इसी तरह अगर 200 रुपये के फटे नोट का 78 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा (Rule for Damage Note) सुरक्षित होने पर पूरा पैसा और 39 वर्ग सेंटीमीटर होने पर आधा पैसा मिलता है।

 

अगर कोई नही करे सुनवाई तो यहां से ले मदद 


कटे-फटे नोट को लेकर अक्सर बैंक हमेशा कंडीशन देखता है। अगर नोट को जानबूझकर फाड़ दिया गया है, या पूरी तरह से जला दिया गया है, तो उसे नहीं बदला जा सकता है।

ऐसे नोटों को आरबीआई (RBI latest updates) ऑफिस में ही जाकर जमा कराना पड़ता है। नोट बदलने से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप आरबीआई की हेल्पलाइन (RBI helpline) 14440 नंबर पर मिस्ड कॉल दे सकते है।
 

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