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RBI Rule : अब कटे फटे नोटों को लेकर RBI ने जारी की गाइडलान, जानिये नियम

Damage Note Exchange : आमतौर पर सभी के पास कटे-फटे और पुराने नोट पाए जाते हैं। इन नोटों को जब आप बाजार में चलाने की कोशिश करते हैं, तो दुकानदार इनको लेने से मना कर देते हैं। वहीं, कई बार एटीएम से पैसे निकालते समय खराब नोट भी निकल आते हैं। ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कटे-फटे नोटों को लेकर RBI ने गाइडलान जारी की है। आइए खबर में जानते है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई इस गाइडलान के बारे में विस्तार से।
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RBI Rule : अब कटे फटे नोटों को लेकर RBI ने जारी की गाइडलान, जानिये नियम 

HR Breaking News : (RBI Rule) कई बार हमारे पास गलती से कटे-फटे नोट आ जाते हैं। जिससे काफी परेशानी होती है क्योंकि दुकानदार ऐसे नोटों को लेने से साफ मना कर देते हैं। फिर कई लोग इन नोटों को अपना नुकसान मानकर भूल जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिती में आपके पास एक ही विकल्प बचता है यानि बैंक जाकर नोट जमा कराने का रास्ता है। 


हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कटे-फटे नोटों को लेकर गाइडलाइन जारी की है। जानिए खबर में जानते है कि कटे-फटे नोटों को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या नियम तय किये है।


खराब नोटों को बदलेगा बैंक 


बाजार में अक्सर नोट कटा-फटा या खराब होने पर कोई भी दुकानदार उसे नहीं लेता है। इस वजह से आपके पास ऐसे खराब नोट काफी इकठ्‌ठे हो जाते है। ऐसे नोटों को आप बैंक में जाकर आसानी (Note Exchange Rule) से बदल सकते है। बैंक कुछ शर्तों (bank rules in hindi) को छोड़कर आपके खराब नोट बदल देता है। इस बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI Bank) की ओर से सर्कुलर भी जारी किया गया है। 


बैंक नही करेगा नोट बदलने में मना


रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों (RBI Bank Rule) के अनुसार, आप आसानी से अपनी नजदीकी बैंक या फिर आरबीआई ऑफिस में जाकर अपने नोट बदल सकते है। हालांकि बैंक (latest bank news) इससे साफ इनकार नहीं कर सकता है। इसके लिए नोट की सीमा तय है। 1 व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 से ज्यादा नोट एक्सचेंज करवा सकता है। 


लेकिन इसकी वैल्यू 5000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो बैंक इसका भुगतान तुरंत कर देगी। अगर इससे अधिक के नोट एक्सचेंज कराने पर बैंक इसे रीसिव कर लेते है, और पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते है। 50,000 रुपये से अधिक के नोट एक्सचेंज कराने (RBI Rule) पर बैंक थोड़ा ज्यादा समय लेता है।

एटीएम से निकल जाएं खराब नोट तो...


कई बार देखा गया है कि, कुछ बैंक एटीएम (Bank ATM Rules) ख़राब नोट निकाल देते है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको जिस बैंक का एटीएम है, उस बैंक में जाना होगा। बैंक की शाखा में आपको लिखित रूप से पूरा मामला समझाना होगा। साथ ही एटीएम स्लिप (ATM Slip) भी लगाकर दिखानी होगी। 


अगर एटीएम से स्लिप नहीं निकली, तो फिर मोबाइल पर आए एसएमएस (SMS) की डिटेल्स देनी होगी। इसके बाद ही आपके नोट आसानी से बदले जा सकते है।

कटे-फटे नोट पर इतने मिलेंगे वापस


आपका नोट कितना फटा है, उस हिसाब से आपको पैसे वापस मिलता है। जैसे 2000 रुपये के नोट का 88 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा होने पर पूरी कीमत मिल जाएगी। वहीं, 44 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा होने पर आधे पैसे मिलेंगे। इसी तरह अगर 200 रुपये के फटे नोट का 78 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा सुरक्षित (Damage Note Exchange) होने पर पूरा पैसा और 39 वर्ग सेंटीमीटर होने पर आधा पैसा मिलता है। 

अगर ना हो समाधान तो ना लें टेंशन


फटे नोट को लेकर अक्सर बैंक हमेशा कंडीशन देखता है। अगर नोट को जानबूझकर फाड़ दिया गया है, या पूरी तरह से जला दिया गया है, तो उसे नहीं बदला जा सकता है। ऐसे नोटों को RBI ऑफिस में ही जाकर जमा कराना पड़ता है। नोट बदलने से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप RBI की हेल्पलाइन 14440 नंबर पर मिस्ड कॉल दे सकते है।