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ITR भरते वक्त याद रखें ये 5 जरूरी बातें, नही रहेगी कोई टेंशन

ITR Filling Rules : अगर आप भी एक करदाता है और इनकम टैक्स रिर्टन भरने वाले है तो पहले रूकिए और हमारी इस खबर को ध्यान से पढ़े। आज की हमारी ये जानकारी आपके बेहद काम आने वाली है। आज हम आपको 5 ऐसी जरूरी बातों से अवगत कराना चाहते है जो कि आईटीआर भरने (ITR filling last date) से पहले आपको जरूर पता होनी चाहिए क्योंकि अगर आपको इन बातों की जानकारी होगी तो आपके ITR फॉर्म में गलती की कोई राह नही बचेगी। 
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HR Breaking News, Digital Desk- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR filling last date) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है जो कि काफी नजदीक आ गई है। अगर आपने अभी तक अपना रिटर्न नहीं भरा तो अब देर नहीं करें। अंतिम समय में काफी भीड़ और हड़बड़ी होने से गलतियां होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए सभी जरूरी दस्तावेज जुटा कर जल्द से जल्द अपना रिटर्न फाइल (return file) कर दें। हम आपको आज वो 5 बातें बताने जा रहे हैं, जिसका ध्यान रिटर्न भरने के दौरान रखना चाहिए। इससे आप कोई गलती करने से बच जाएंगे और बाद में कोई परेशानी भी नहीं होगी। 

चुने सही ITR फॉर्म


आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना है यह आपकी आय के स्रोतों पर निर्भर करता है। अगर आप वेतनभोगी व्यक्ति हैं और आपकी कुल आय 50 लाख रुपये से कम है, कृषि आय 5,000 रुपये तक है और आपके पास केवल एक घर है तो आप ITR-1 (सहज फॉर्म) का उपयोग कर सकते हैं। 50 लाख रुपये से अधिक की आय है तो ITR-2 चुनना होगा। नकद या वायदा और विकल्प खंडों में स्टॉक एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग से आय सहित व्यावसायिक आय वाले लोगों के लिए, ITR-3 है।

ये दस्तावेजों है जरूरी


दस्तावेज कौन-कौन से चाहिए- यह आपकी आय के स्रोत और ITR फॉर्म पर निर्भर करेगा। अगर आप वेतनभोगी व्यक्ति हैं, तो आपको फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, अपने ब्रोकर, ऑनलाइन म्यूचुअल फंड मध्यस्थों या फंड हाउस से पूंजीगत लाभ विवरण (Capital gains statement from the fund house) जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। 

इस बार क्या है नई जानकारी 


बता दें कि आयकर विभाग (income tax department) ने इस साल की शुरुआत में जारी किए गए नए ITR फॉर्म के ज़रिए, ख़ास तौर पर कटौतियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी मांगी है। आपको आयकर अधिनियम की धारा 80GGC के तहत राजनीतिक दलों को दिए गए दान का विवरण साझा करना होगा। इसी तरह, करदाताओं को अपने विकलांग आश्रितों का पैन और आधार प्रदान करना होगा, अगर वे धारा 80DD के तहत कटौती का लाभ उठा रहे हैं। 

इन गलतियों से करें परहेज


सबसे पहले, सुनिश्चित करें कि आपने सही ITR फॉर्म चुना है। गलत फॉर्म का इस्तेमाल (use of wrong ITR form) करने से आपका रिटर्न ‘रद्द’ हो जाएगा। किसी भी आय की रिपोर्ट करना न भूलें। AIS सभी विवरण कैप्चर करता है। 

बैंक खाते की दें सही जानकारी


अगर आप आईटीआर (ITR Filling information) भर रहे है तो आयकर रि​टर्न फाइल करने में अपने सही बैंक खाता का विवरण दें। गलत जानकारी आपका रिफंड अटका सकता है। अगर आपके मन में सवाल है कि क्या मैं 31 जुलाई के बाद अपना आईटीआर दाखिल कर सकता हूँ तो इसका जवाब हां है। वित्त वर्ष 2024 के लिए आप 31 दिसंबर 2024 तक विलम्बित रिटर्न दाखिल (late return filing) कर सकते हैं, लेकिन आपको 5,000 रुपये का विलम्ब-फाइलिंग शुल्क देना होगा।