home page

Special FD Schemes : एफडी की इन स्कीम में करें निवेश, टैक्स की होगी मोटी बचत, 31 मार्च है आखिरी तारीख

Income Tax Saving Schemes : देश में सभी सरकारी एवं निजी बैंक ग्राहकों को लुभाने के लिए कई एफडी (FD Scheme) और सेविंग स्कीम्स (Tax Saving Schemes) लेकर आते है। हमारे देश में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है। 31 मार्च से पहले बैंक वित्तीय वर्ष  खत्म होने से पहले टारगेट को पूरा करने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत करता है। 
 | 
Special FD Schemes : एफडी की इन स्कीम में करें निवेश, टैक्स की होगी मोटी बचत, 31 मार्च है आखिरी तारीख

HR Breaking news (Income tax Scheme)। भारत में मार्च का महीना काफी खास होता है। इस महीने में मौसम के साथ-साथ बैंक एवं इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) से संबंधित कई योजनाओं की शुरुआत होती है। आयकर विभाग पर मार्च महीने में वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना होने के कारण टैक्स इक्ट्‌ठा (Income tax Collection) करने का दबाव रहता है। विभाग टैक्स जुटाने के लिए टैक्स पेयर्स को लुभावने ऑफर देता है। आयकर विभाग के साथ-साथ बैंक भी अपना टारगेट पूरा करने के लिए ग्राहकों को किफायती ऑफर देते है। 

 

 

इनकम टैक्स सेविंग के लिए मार्च महीने खास


इनकम टैक्स विभाग (IT Department) मार्च महीने में टैक्सपेयर्स को लोकलुभावने ऑफर देता है। इनकम टैक्स सेविंग के लिए लोगों के पास 31 मार्च तक का समय है। इनकम टैक्स सेविंग स्कीम (investment in Income tax saving scheme) में निवेश करने के लिए लोगों के पास इस महीने का ही समय है। पिछले महीने बजट में वित्त मंत्री ने नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई को टैक्स फ्री किया है, लेकिन इसका फायदा अगले साल से मिलेगा। 

31 मार्च को खत्म हो रही ये एफडी


देश के सरकारी एवं निजी बैंक वित्तीय वर्ष (Financial Year) के अंत में ग्राहकों को लुभाने और अपना टारगेट पूरा करने के लिए स्पेशल एफडी स्कीम (Special FD Scheme) शुरु करते है। स्पेशल एफडी में सामान्य एफडी के मुकाबले थोड़ा ब्याज ज्यादा दिया जाता है। यानी निवेशकों को मुनाफा ज्यादा मिलता है। एसबीआई की अमृत वृष्टि (SBI Amrit Varishti Scheme) और अमृत कलश, इंडियन बैंक की IND सुप्रीम 300 दिन और IND सुपर 400 दिन और आईडीबीआई बैंक की उत्सव कॉलएबल एफडी हैं। इन एफडी में बैंक सामान्य एफडी (Bank FD) के मुकाबले ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। इनमें निवेश की आखिरी तारीख 31 मार्च है।

12 लाख तक की कमाई हुई टैक्स फ्री


केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के सालाना बजट (union Budget) में मिडिल क्लास लोगों को राहत प्रदान करते हुए 12 लाख तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया है। यदि टैक्सपेयर्स पुरानी टैक्स रिजीम (Old tax Regime)के तहत इनकम टैक्स रिटर्न में छूट चाहते है तो इसके लिए लोग पैसा निवेश कर सकते है। अभी आपको वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पिछले साल के नियमों के मुताबिक ही इनकम टैक्स फाइल करना होगा।

इन स्कीम में मिलेगी टैक्स से राहत


इनकम टैक्स में राहत पाने के लिए आयकर विभाग ने कुछ विशेष स्कीम (Income Tax Special Scheme) बना रखी है। इन स्कीम में निवेश (Investment in income Tax Scheme) करके टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स में छूट ले सकते है। इनकम टैक्स की धारा 80C, 80CCC, 80D, 80DDB, 80E, 80EEA, 80EEB, 80G, 80GG के तहत अलग-अलग स्कीम में निवेश करके आप इनकम टैक्स की पुरानी व्यवस्था के तहत छूट का दावा कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए आपको 31 मार्च से पहले निवेश शुरू करना होगा। 

धारा 80C में मिलती है सबसे ज्यादा छूट


इनकम टैक्स (Income tax) में छूट पाने के लिए इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80C (Income tax Act) का प्रयोग करते है। । इस धारा के तहत ऐसी कई स्कीम हैं जिनमें इन्वेस्ट करके हर साल 1.50 लाख रुपये तक टैक्स में छूट ले सकते हैं। 80C में एलआईसी, एनएससी, पीपीएफ, एनपीएस, सुकन्या समृद्धि योजना आदि शामिल हैं। वहीं 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पर भी टैक्स छूट मिलती है। नए टैक्स सिस्टम में इनमें से कोई छूट नहीं मिलेगी।


सेक्शन 80TTA में भी मिलती है छूट


आयकर अधिनियम के सेक्शन 80TTA (Section 80TTA c of Income Tax Act) के तहत लोग अपने सेविंग बैंक अकाउंट, पोस्ट ऑफिस पर मिलने वाले 10,000 रुपये तक के ब्याज पर इनकम टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं। एजुकेशन लोन के ब्याज पर 80E के तहत भी लोग इनकम टैक्स में छूट का दावा कर सकते है। धारा 24B के तहत होम लोन की EMI में शामिल ब्याज पर टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है।