Supreme Court : प्रोपर्टी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला, बताया- अब कैसे मिलेगा प्रोपर्टी का मालिकाना हक
Supreme Court : आमतौर पर प्रोपर्टी से जुड़े नियमों और कानूनों को लेकर लोगों में जानकारी का अभाव हाेता है. इसी कड़ी में आज हम आपको अपनी इस खबर में सुप्रीम कोर्ट के एक सुप्रीम फैसले के मुताबिक बता दें कि आखिर अब कैसे मिलेगा प्रोपर्टी का मालिकाना हक-

HR Breaking News, Digital Desk- देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी के मामले में एक बड़ा फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अचल संपत्ति का मालिकाना हक तभी हस्तांतरित होता है जब विक्रय विलेख (सेल डीड) का पंजीकरण (regiestration) हो जाए. कोर्ट ने साफ कहा कि केवल कब्जा लेने से संपत्ति का स्वामित्व नहीं मिलता है.
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना की अगुवाई वाली बेंच ने पिछले महीने दिए अपने फैसले में कहा कि 1882 के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट (tranfer of property act) के सेक्शन 54 के प्रावधान के अनुसार, प्रॉपर्टी ट्रांसफर केवल रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के जरिए ही किया जा सकता है.
इस मामले में 100 रुपये या उससे अधिक की अचल संपत्ति की बिक्री (sale of real estate) तभी मान्य होगी जब वह पंजीकृत दस्तावेज़ के माध्यम से की गई हो. न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जहां बिक्री विलेख का पंजीकरण आवश्यक है, वहां कब्ज़ा सौंपे जाने और भुगतान होने के बावजूद भी तब तक मालिकाना हक हस्तांतरित नहीं होता जब तक कि विलेख पंजीकृत न हो जाए. इसलिए, अचल संपत्ति के मालिकाना हक का वैध हस्तांतरण केवल पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से ही होता है.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने यह टिप्पणियां एक नीलामी खरीदार के पक्ष में की. सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला प्रॉपर्टी डीलर और बिचौलियों के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि ये लोग पावर ऑफ अटॉर्नी (power of attorney) और विल के माध्यम से प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, अब ऐसा संभव नहीं होगा.
इससे पहले पिछले साल नवंबर में सीजेआई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने निजी संपत्ति के अधिग्रहण (acquisition of private property) पर बड़ा फैसला दिया था. कोर्ट ने कहा था कि सभी निजी संपत्ति को राज्य सरकार अधिग्रहित नही कर सकती है, केवल कुछ संपत्ति को ही अधिग्रहित कर सकती है. इस फैसले के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय (Supreme court) ने 1978 के अपने ऐतिहासिक फैसले को पलट दिया था.