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Tax Saving : इनकम टैक्स बचाने का आखिरी मौका, आयकर बचाना है तो अपनाएं ये टिप्स

Income tax Rule : इनकम टैक्स विभाग (Income tax department) देश में वित्तीय लेनदेन से संबंधित सभी मामलों की निगरानी करता है। बैंक में पैसे जमा कराने और निकलवाने की सीमा (Banking rule) से संबंधित नियम भी देश में आयकर विभाग ही बनाता है। आयकर विभाग टैक्सपेयर्स को सालाना टैक्स भरने के लिए मार्च महीने (financial year rule) तक का समय देता है। आयकर विभाग वित्त वर्ष के अनुसार टैक्स भरवाता है। टैक्स को बचाने के लिए लोग तरह-तरह के हथकंडे अपनाते है। इस खबर में जानिए आप आखिरी महीने में कैसे टैक्स बचा सकते है। 
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Tax Saving : इनकम टैक्स बचाने का आखिरी मौका, आयकर बचाना है तो अपनाएं ये टिप्स

HR Breaking News (Income tax saving tips)। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार देश में सभी टैक्सपेयर्स (income tax rule) को साल में एक बार टैक्स भरना होता है। इनकम टैक्स को कम करने के लिए टैक्सपेयर्स कई जुगाड़ लगाते है। टैक्सपेयर्स को हर साल 31 मार्च से पहले सालाना टैक्स (yearly income Tax) का भुगतान करना होता है। ऐसे में इस वित्त वर्ष में टैक्स भरने का यह आखिरी महीना है। सभी टैक्सपेयर्स को अगले 17 दिन में सालाना टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। यदि कोई टैक्सपेयर्स समय पर टैक्स का भुगतान नहीं करते है तो उन पर जुर्माना एवं सजा का भी प्रावधान है। 

फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत भरे टैक्स


सभी टैक्सपेयर्स पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग (Financial planning for income tax) के तहत टैक्स को अदा करते है। टैक्स (Tax Saving tips) में बचत करने के लिए लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग का सहारा लेना पड़ता है। टैक्स में बचत करके लोग अपनी कमाई का कई दुसरी जगह प्रयोग कर सकते है। हाल में केंद्रीय वित्तमंत्री ने मिडिल क्लास को टैक्स में राहत प्रदान करने का काम किया था। सालाना बजट में वित्तमंत्री ने 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री (Tax limit) करने की घोषणा की है। 


आइए जानिए आप किन-किन तरीकों से टैक्स को आसानी से बचा सकते है। 

सरकारी योजनाओं में करें निवेश


आमतौर पर टैक्सपेयर्स टैक्स में बचत करने के लिए सरकारी योजनाओं (Investment in government schemes) का सहारा लेते है। टैक्स में बचत करने के लिए लोग सबसे पहले निवेश का रास्ता चुनते है। आयकर विभाग को निवेश से जुड़े दस्तावेज (Investment Proof) सबूत के तौर पर देना होता है। टैक्सपेयर्स 31 मार्च तक पुरानी टैक्स रिजीम (old tax regime) के माध्यम से सरकारी योजनाओं में निवेश करके टैक्स में बचत कर सकते है। सबसे बड़ी बात आप इन स्कीम्स में निवेश करते टैक्स की बचत तो कर ही सकते हैं, बल्कि इन में मिलने वाले धांसू रिटर्न का लाभ भी ले सकते हैं। 


पीपीएफ में निवेश


टैक्सपेयर्स टैक्स में बचत करने के लिए पीपीएफ (investment in PPF) का रास्ता भी चुन सकते है। पब्लिक प्रोविंडेंट फंड (PPF) एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। भारत में टैक्सपेयर्स टैक्स में बचत करने के लिए पीपीएफ का इस्तेमाल करते है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C (Section 80C of the Income Tax Act) के तहत आप पीपीएफ में सालाना 1.5 लाख रुपये के निवेश पर टैक्स छूट पा सकते हैं। इस योजना में लोगों को पैसा 15 साल तक लॉकइन रहता है। 15 साल तक पैसा नहीं निकाल सकते है। पीपीएफ (PPF scheme) पर हाल में 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है।


नेशनल पेंशन स्कीम में करें निवेश


इनकम टैक्स में बचत करने के लिए टैक्सपेयर्स नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension scheme) में निवेश कर सकते है। टैक्सपेयर्स इस योजना में सालाना 1.5 लाख और धारा 80CCD (1B) के तहत अतिरिक्त 50 हजार रुपये का भी निवेश कर सकते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक सरकारी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। एनपीएस में निवेश करके टैक्सपेयर्स 2 लाख तक की छूट का लाभ पा सकते है। 

सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश


टैक्स में बचत करने के लिए टैक्सपेयर्स बेटियों के लिए लागू हुई सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Scheme) में भी निवेश कर सकते है। इस योजना में टैक्सपेयर्स अपनी दस साल से छोटी उम्र की बेटी के लिए बैंक में खाता खुलवा सकते है। इस स्‍कीम में अधिकतम 1.5 लाख रुपये सालाना जमा करके इनकम टैक्‍स (Income tax return) की छूट ली जा सकती है। इस योजना में लोगों को 8.2 फीसदी की ब्याज दर का लाभ मिलता है। 


सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश


टैक्स में बचत करने के लिए टैक्सपेयर्स सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (Senior Citizen Saving Scheme) में भी निवेश कर सकते है। इस योजना में निवेश करने के लिए आप बैंक या पोस्ट ऑफिस (Tax saving Schemes) में अपना खाता खुलवा सकते हैं। इसमें किए गए निवेश के जरिए आप अकाउंट में जमा रकम पर 80C के तहत इनकम टैक्‍स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। 
 

इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में करें निवेश


टैक्स में बचत करने के लिए टैक्सपेयर्स इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (Equity Linked Saving Scheme) में भी निवेश करके बढ़िया मुनाफा कर सकता है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) एक इक्विटी फंड है। यह एकमात्र म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) है, जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है। इस योजना में लोगों का सबसे कम समय तक लॉकइन रहता है।  

स्वास्थ्य बीमा योजना में करें निवेश


इनकम टैक्स में बचत करने के लिए टैक्सपेयर्स स्वास्थ्य बीमा योजना (Investment in Health Insurence scheme) में भी निवेश कर सकते है। स्वास्थ्य बीमा आयकर अधिनियम की धारा 80डी के तहत अपने जीवनसाथी और बच्चों सहित स्वयं के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए 25,000 रुपये तक की कटौती का क्लेम कर सकते हैं। अगर आप अपने माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदते हैं, तो 50,000 रुपये ज्यादा बचा सकते हैं।