मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की राशि में हुई जबरदस्त बढ़ौतरी, दो महीने पहले करने होगा आवेदन
Mukhaya mantri Shagun Yojana : मुख्यमंत्री शगुन योजना का लाभ लेने वालों को सरकार की ओर से खास तोहफा दिया गया है। अब मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत मिलने वाली राशि को सरकार ने बढ़ा दिया है।
HR BREAKING NEWS (ब्यूरो)। हरियाणा सरकार की ओर से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Mukhaya mantri Shagun Yojana) के तहत पात्र व्यक्तियों को दी जाने वाली शगुन राशि में बढ़ोतरी (increase in Shagun Rashi) की गई है। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को कन्यादान के तौर पर अब 71 हजार रुपए दिए जाएंगे।
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इन लोगों को भी मिलेंगे पैसे
इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत शगुन (Shagun Rashi) के तौर पर 66 हजार रुपये की राशि शादी के अवसर पर तथा 5 हजार रुपए की राशि शादी के 6 माह के अन्दर-अन्दर शादी रजिस्ट्रेशन कार्यालय (marriage registration office) में आवेदन जमा करवाने के उपरान्त दी जाएगी। उन्होंने बताया कि समाज के सभी वर्गों की विधवाओं, तलाकशुदा, अनाथ, बेसहारा औरतों, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम हो, को उनके बच्चों की शादी के लिए 51 हजार रूपए की राशि दी जाएगी।
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पहले करना होगा रजिस्ट्रेशन (Mukhaya mantri Shagun Yojana registration)
सामान्य एवं पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले जिन व्यक्तियों की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम है उनकी लड़की की शादी (marriage) के लिए 31 हजार रुपए की राशि दी जाएगी।
इसके अतिरिक्त, जिन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का BPL कार्ड नहीं है तथा सालाना यानी एक साल की आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है तो ऐसे व्यक्तियों की लड़कियों की शादी में 31 हजार रुपए सरकार (Haryana Government) की ओर से दिए जाएंगे। दोनों ही परिस्थितियों में 28 हजार रुपए शादी के समय तथा 3 हजार रुपये की राशि शादी के छह माह के अन्दर-अन्दर शादी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में आवेदन (Application in marriage registration office) जमा करवाने के उपरान्त पात्र व्यक्ति के खाते में डाल दी जाएगी।
दो महीने पहले करना होगा आवेदन
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (Social Justice & Empowerment Department Haryana) के प्रवक्ता ने बताया कि आवेदक को अपनी लडक़ी की शादी से 2 महीने पहले आवेदन करना होगा और शादी के 3 महीने बाद तक प्रार्थी देरी के किसी ठोस कारण (valid reason) सहित आवेदन कर सकता है।
उन्होंने सभी पात्र आवेदकों (eligible applicants) से अपील की वे योजना का लाभ उठाने के लिए शादी से 2 माह पहले ही आवेदन करें। देरी से प्राप्त आवेदकों को महानिदेशक, पंचकूला (Panchkula) से अनुमति प्राप्त होने उपरान्त ही लाभ दिया जाएगा। इसे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं।
