Haryana : पेंशन के मामले में हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को लगाई कड़ी फटकार, ठोका लाखों का जुर्माना
Punjab-Haryana High Court Decision - सरकार की ओर से विधवा महिलाओं को हर महीने पेंशन दी जाती है तो वह अपना खर्च निकाल सकें। लेकिन कई बार किसी कारण वंश कई महिलाओं की पेंशन रूक जाती है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है। जहां महिला ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दर्ज करवाई थी। महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। आइए नीचे खबर में जानते हैं-
HR Breaking News (ब्यूरो)। मामला एक विधवा महिला का है। दरअसल, हरियाणा सरकार की ओर से विधवा महिलाओं को पेंशन दी जाती है। लेकिन एक विधवा महिला को कई महीनों में पेंशन नहीं मिली। जिसके चलते महिला ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने गलती से पेंशन में अतिरिक्त भुगतान होने के चलते भूल सुधार के लिए 15 महीने विधवा की फैमिली पेंशन (family pension) रोकने को मानमाना, संवेदनशील व अमानवीय रवैया करार देते हुए हरियाणा सरकार को जमकर फटकार लगाई है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याची को मुआवजे का हकदार मानते हुए सरकार पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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ये है पूरा मामला...
याचिका दाखिल करते हुए भिवानी निवासी सर्वेश देवी ने बताया था कि उसका पति लीडिंग फायरमैन (leading fireman) पद पर कार्य करता था। एक दुर्घटना के चलते सेवा में रहते हुए उनकी 2003 में मौत हो गई थी। नियम के अनुसार याची को फैमिली पेंशन (family pension) का भुगतान शुरू कर दिया गया। नियम के अनुसार पहले 7 साल वेतन का 50 प्रतिशत फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाता है और बाद में इसे 30 प्रतिशत कर दिया जाता है।
प्रतिमाह पेंशन से 9 हजार रुपये की कटौती का लिया गया निर्णय
2009 में नियमों में संशोधन किया गया और पहले 10 वर्ष 50 प्रतिशत राशि पेंशन तय की गई थी। याची को 2013 तक 50 प्रतिशत वेतन का भुगतान करना था लेकिन गलती से जुलाई 2021 तक 50 प्रतिशत भुगतान हुआ।
सरकार ने 15 महीने तक नहीं किया भुगतान-
इसके बाद अगस्त 2021 से अगले 15 महीने तक कोई भुगतान नहीं किया गया और अक्तूबर 2022 में दोबारा पेंशन तय की गई। इस दौरान जो अतिरिक्त भुगतान किया गया था उसकी रिकवरी के लिए प्रतिमाह पेंशन से 9 हजार रुपये की कटौती का निर्णय लिया गया।
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कोर्ट ने हरियाणा सरकार पर ठोका इतना जुर्माना-
हाईकोर्ट (High Court) ने कहा कि इस मामले में याची की कोई गलती नहीं थी फिर भी उसे 15 महीने के लिए पेंशन से वंचित कर दिया गया। अब दोबारा पेंशन तय की गई तो उसमें से 9 हजार रुपये प्रतिमाह की कटौती का निर्णय ले लिया गया जो सही नहीं है।
हाईकोर्ट (High Court) ने अब सरकार को अगले 39 माह तक प्रतिमाह 4500 रुपये की पेंशन से कटौती का आदेश दिया है। साथ ही याची को हुई परेशानी के चलते उसे 1 लाख रुपये का मुआवजा जारी करने का आदेश दिया है।
