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800 ग्राम चरस के मामले में दस दस साल कैद, एक एक लाख जुर्माना

JIND NEWS लगातार बढ रहे नशे पर आज का फैसला अंकुश लगाने वाला है। हम हर रोज देखते हैं सैंकड़ों लोग नशे की तस्करी में शामिल पकड़े जाते हैं लेकिन अधिकतर मामलों में उन्हें कड़ी सजा नहीं हो पाती। मामूली सजा या फिर जमानत पर बाहर आकर फिर से लोग नशे का धंधा करने लगते हैं लेकिन आज के केस में कोर्ट द्वारा आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई गई है। आईये जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या था
 
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कोर्ट ने सुनाई सजा।

HR BREAKING NEWS हरियाणा के जींद में चरस के साथ पकड़े दो दोषियों को कोर्ट ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ कोर्ट ने दोनों पर 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। दोनों के कब्जे से 2016 में 800 ग्राम चरस बरामद की गई थी।

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2016 में चरस के साथ पकड़े थे


दोषी संजय व सुनील निवासी मदनहेडी को जींद पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक महेंद्र सिंह ने चरस के साथ 26 मई 2016 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद दोनों के खिलाफ थाना सदर जींद में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और उनसे गहनता से पूछताछ की गई।

इसके बाद 22 अगस्त 2016 को न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया गया।

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जुर्माना न देने पर 1 साल अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी


कोर्ट ने संजय व सुनील को दोषी करार देते हुए प्रतिबंधित नशीला पदार्थ चरस रखने के जुर्म में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत 10-10 कारावास और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। दोषियों द्वारा जुर्माना की अदायगी न करने पर 1 साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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