800 ग्राम चरस के मामले में दस दस साल कैद, एक एक लाख जुर्माना

HR BREAKING NEWS हरियाणा के जींद में चरस के साथ पकड़े दो दोषियों को कोर्ट ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ कोर्ट ने दोनों पर 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। दोनों के कब्जे से 2016 में 800 ग्राम चरस बरामद की गई थी।
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2016 में चरस के साथ पकड़े थे
दोषी संजय व सुनील निवासी मदनहेडी को जींद पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक महेंद्र सिंह ने चरस के साथ 26 मई 2016 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद दोनों के खिलाफ थाना सदर जींद में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और उनसे गहनता से पूछताछ की गई।
इसके बाद 22 अगस्त 2016 को न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया गया।
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जुर्माना न देने पर 1 साल अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी
कोर्ट ने संजय व सुनील को दोषी करार देते हुए प्रतिबंधित नशीला पदार्थ चरस रखने के जुर्म में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत 10-10 कारावास और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। दोषियों द्वारा जुर्माना की अदायगी न करने पर 1 साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी।