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Liquor Rules : भारत में एक व्यक्ति रख सकता है बस इतनी शराब, इससे ज्यादा रखना गैरकानूनी

liquor storage limit - शराब पीने का शौंक रखने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। दरअसल, जब शराब की कीमतें कम होती है तो जो लोग डेली पीने का शौंक रखते हैं वह स्टॉक कर लेते हैं। अगर आप भी कुछ ऐसा ही करते हैं तो जानकारी के लिए बता दें कि भारत में शराब को लेकर कुछ नियम बनाएं गए हैं। घर में शराब रखने की एक लिमिट तय की गई। उस लिमिट से ज्यादा शराब रखना गैरकानूनी है। आइए नीचे खबर में जानते हैं- 

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HR Breaking News (ब्यूरो)। शराब (Liquor) के शौंकीनों को घर पर शराब का स्टॉक जमा करने का शौंक होता है। लेकिन क्या आपको पता है. भारत में कोई व्यक्ति अपने घर में कितने रुपए तक की दारू रख सकता है. क्या भारत सरकार ने घर में शराब रखने को लेकर नियम बनाए हैं. कितनी मात्रा से ज़्यादा शराब रखेंगे तो वह गैरकानूनी होती है. आइय जानते हैं घर में कितनी दारू स्टॉक करके रख सकते हैं।

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ये हैं शराब रखने के नियम


कोई भी व्यक्ति भारत में कितनी भी शराब पी सकता है. लेकिन वह एक निश्चित मात्रा से ज्यादा शराब को अपने घर (Limit to keep liquor in the house) में नहीं रख सकता. आबकारी विभाग के नियम भारत के अलग राज्यों में अलग होते  हैं. यानी भारत में केंद्र सरकार ने इस मामले में कोई नियम नहीं बनाया है. इसलिए भारत के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग मात्रा में घर में शराब रखने के नियम हैं. 

हर राज्य में अलग है लिमिट

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भारत में शराब (Alcohol Rule) घरों में स्टोर करने को भारत सरकार ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है. क्योंकि शराब के मामलों में हर राज्य का आबकारी विभगाग अलग नीति तय करता है. इसलिए शराब स्टोरेशन को लेकर हर राज्य की अलग नीति है. मसलन दिल्ली में 18 लीटर शराब रख सकते है।

इससे ज्यादा गैरकानूनी माना जाएगा. तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 6 लीटर तक शराब अपने साथ रख सकते हैं. उत्तर प्रदेश में इस मात्रा ये ज्यादा शराब भी रख सकते पर उसके लिए सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना होगा साथ ही सालाना 12 हजार रुपए भी चुकाने होंगे. इसी तरह भारत के अन्य राज्यों में भी नियम तय किए गए है.