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Liquor Store Rules : घर में कितनी बोतल शराब रख सकते हैं, जानिये क्या है कानूनी प्रावधान

How much alcohol can you keep at home : कोई भी खुशी का मौका हो लोग सेलिब्रेट करने के लिए जमकर पार्टी करते हैं। पार्टी है तो जाम तो छलकेंगे ही। लेकिन इन सब से पहले क्या आपको इस बात की जानकारी है कि आप अधिकतम कितनी मात्रा में शराब को घर पर स्टोर कर सकते है। अगर आप इस बारें में नही जानते है तो आइए पहले खबर में जान लें कि इसे लेकर हमारे देश में क्या प्रावधान है। 

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HR Breaking News (ब्यूरो) : हमारे देश में कोई  भी खुशी का मौका बिना शराब के सेलिब्रेट नही किया जाता है। लोग शुरूआमत से ही जाम छलकाने शुरू कर देते है। लेकिन मान लों कि आप अपने घर पर बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। म्यूजिक लाउड है और स्नैक्स रखे हुए हैं, और आप स्कॉच... व्हिस्की या बीयर की पहली बोतल खोलने वाले हैं। तभी आपके घर में रेड पड़ जाए...पार्टियों के लिए अल्कोहल का स्टॉक रखने को लेकर भी सरकार के कुछ नियम हैं। इसलिए किसी परेशानी में पड़ने से बेहतर है ये जानना कि आप कानूनी तौर पर घर में कितनी शराब रख सकते (How much alcohol can you keep at home) हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि घर में शराब रखने के लिए सामान्य तौर पर कोई कानूनी इजाजत नहीं लेनी होती। लेकिन अगर आपका स्टॉक ज्यादा हैं। तो इसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है, जोकि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग (alcohol stoarage limit in differtent states) है।

दिल्ली


शराब को स्टोर (store liquor) करने की अगर बात करें तो दिल्ली के लोग अपने घर पर 18 लीटर तक शराब का स्टॉक कर सकते हैं। इसमें बीयर और वाइ शामिल है। लेकिन जब बात रम, व्हिस्की, वोदका (Vodka) या जिन की हो तो लिमिट केवल 9 लीटर ही है। और मान लीजिए आप दिल्ली के बाहर कहीं पार्टी की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप यहां से केवल एक लीटर शराब (one liter wine at home) ही बाहर ले जा सकते हैं।

हरियाणा


वहीं हरियाणा में लोकल लिकर की 6 बोतलें (प्रत्येक 750 मिली), आईएमएफएल की 18 बोतलें (18 bottles of IMFL in Haryana), 12 बीयर की बोतलें (650 मिली वाली), 6 रम की बोतलें (750 मिली), 6 वोदका/साइडर/जिन बोतलें (750 मिली), और 12 वाइन बोतलें ही स्टोर कर सकते हैं।

पंजाब


ऐसे ही पंजाब में नियम थोड़े सख्त हैं। यहां भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) की दो बोतलें, बीयर की एक पेटी, दो विदेशी शराब की बोतलें, दो घरेलू शराब की बोतलें और ब्रांडी की एक बोतल ही स्टोर कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश


जानकारी के लिए बता दें कि यूपी में foreign alcoholic beverages केवल 1.5 लीटर ही रखा जा सकते है, इसके अलावा वाइन के लिए 2 लीटर और बीयर के लिए 6 लीटर लिमिट है।

आंध्र प्रदेश


शराब की स्टोरेज की अगर बात करे तो आंध्र प्रदेश में 6 बीयर की बोतलों के साथ आईएमएफएल या विदेशी शराब की तीन बोतलें स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में लिकिर लाइसेंस के बिना 18 लीटर से ज्यादा आईएमएफएल या देशी शराब रखने की अनुमति नहीं है।

पश्चिम बंगाल


इसके साथ ही पश्चिम बंगाल (alcohol stoarage limit in West Bengal) 21 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को बिना लाइसेंस के भारतीय निर्मित विदेशी शराब की 750 मिलीलीटर की 6 बोतलें और 18 बीयर की बोतलें खरीदने और रखने की अनुमति देता है।

गोवा


गोवा के लोगों को 12 आईएमएफएल बोतलें, 24 बीयर की बोतलें, 18 देशी शराब की बोतलें और 6 बोतलें रेक्टिफाइड और डीनेचर्ड स्पिरिट स्टोर करने की परमिशन है।

मध्य प्रदेश


वहीं मध्य प्रदेश में ज्यादा इनकम वाले लोग वार्षिक शुल्क देकर घर पर 100 महंगी शराब की बोतलें रख सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र में शराब खरीदने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है।

राजस्थान


राजस्थान के लोगों को 12 बोतलें या 9 लीटर आईएमएफएल रखने की परमिशन (Permission to keep 9 liter IMFL) है। वहीं मिजोरम, गुजरात, बिहार, नागालैंड और लक्षद्वीप जैसे राज्यों में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध है।