Pan Card- Update: पैन कार्ड धारको के लिए आई बुरी खबर, अगर नहीं किया ये काम तो लगेगा 10 हज़ार का जुर्माना
पैन कार्ड आज एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट बन गया है और देश के लगभग हर एक बालिग नागरिक के पास पैन कार्ड है पर अब सरकार पैन कार्ड के ऊपर सख्ती बरतने लग गयी है और ये निर्देश जारी कर दिए हैं के अगर पैन कार्ड धारकों ने ये काम नहीं किया तो उनका पैन कार्ड बंद हो जायेगा और उनके ऊपर 10 हज़ार रूपए का जुरमाना भी लगेगा। क्या है ये काम, आइये जानते हैं।
HR Breaking News, New Delhi : पैन-आधार को Link कराना जरूरी है. लेकिन, अभी भी कई यूजर्स ऐसे हैं, जिन्होंने इसे Link नहीं किया है. हालांकि, अब जुर्माने के साथ Link करने की सुविधा है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन-आधार को Link करने की डेडलाइन मार्च 2023 तक रखी है. लेकिन, Link करना मुफ्त नहीं है. जुर्माना भरकर ही इसे Link कराया जा सकता है. इस दौरान मार्च 2023 तक पैन कार्ड को इनवैलिडड नहीं माना जाएगा.
तब तक जुर्माना भरकर आप पैन-आधार कभी भी Link कर सकते हैं. अगर आपने अभी तक इन्हें Link नहीं किया है तो जरूर कर लें. क्योंकि, ये आखिरी मौका है. इसके बाद पैन-आधार को Link कराने की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी. इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि 31 मार्च 2023 तक पैन-आधार Link कराना अनिवार्य है. इससे पहले ही Link िंग प्रोसेस को पूरा कर लें. 31 मार्च 2023 तक Link नहीं कराने पर पैन कार्ड को रद्द माना जाएगा और यह 'बेकार' हो जाएगा. मतलब आप इसे फिर किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या दूसरे काम में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.
पेनाल्टी के साथ होगा Link
1 जुलाई से 1000 रुपए का जुर्माना भरकर पैन कार्ड Link कराया जा रहा है. अगले 9 महीने यानि मार्च 2023 तक 1000 रुपए पेनाल्टी देकर Link कराने की छूट मिली हुई है. मार्च 2023 तक पैन-आधार Link (PAN-Aadhaar link) नहीं होने पर इसे इनएक्टिव, इनवैलिड या रद्द करार दिया जाएगा.
Invalid होगा PAN
नियम के मुताबिक, Link नहीं कराने पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा-139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पैन कार्ड Link नहीं होने की स्थिति में ऑनलाइन ITR फाइल करने में परेशानी आएगी. अगर Link नहीं हुआ तो पुराने अटके रिफंड भी अटक जाएंगे. इसके अलावा जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करनी होगी तो उस समय PAN का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे.
पैन-आधार Link करते वक्त इन 5 बातों का रखें ख्याल
1) अल्फ़ान्यूमेरिक परमानेंट अकाउंट नंबर को 12 अंकों के आधार के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए ऑनलाइन Link करना आसान है. दोनों को Link करने के लिए एक फॉर्मेट में UIDPAN12digit Aadhaar> 10digitPAN> 567678 या 56161 पर SMS भी भेज सकते हैं.
2) पैन-आधार की ऑनलाइन Link िंग में जिन्हें समस्या आ रही है वो लोग इसे एनएसडीएल (NSDL) और यूटीआईटीएसएल (UTITSL) के पैन सेवा केंद्रों (PAN Service centre) से ऑफलाइन भी कर सकते हैं.
3) अगर आपने समय सीमा के अदंर ही पैन-आधार Link (PAN-Aadhaar link) नहीं किया तो संभावना है कि आयकर विभाग (Income Tax Department) आपके PAN को 'निष्क्रिय' (Invalid) कर देगा. इसका मतलब है कि आप इसके बाद ITR या बैंक खाते खोलने जैसे जरूरी कामों के लिए पैन कार्ड का इस्तेंमाल नहीं कर सकेंगे.
4) इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272 बी के तहत "इनऑपरेटिव" पैन का इस्तेमाल करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा. पैन कार्ड की जानकारी भरते समय खास सावधानी बरतें. 10 अंकों के पैन नंबर (PAN Number) को बिल्कुल सावधानी से भरें. इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक आपको भारी पेनाल्टी की तरफ भेज सकती है. यही नहीं, अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो भी आपको मोटा जुर्माना भरना पड़ेगा.
5) पैन को आधार से जोड़ने की आवश्यकता NRI पर लागू नहीं होती है. लेकिन, एक NRI को कुछ वित्तीय लेनदेन करने के लिए आधार की जरूरत हो सकती है. और वे इसके लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं. अगर आपके पास आधार है, तो आप इसे अपने पैन से जोड़ सकते हैं.
कैसे करें ऑनलाइन PAN-Aadhaar Link ?
सबसे पहले अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले खुद को रजिस्टर कीजिए.
आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं.
वेबसाइट पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ' Link आधार', यहां पर क्लिक करें.
लॉगइन करने के बाद अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाएं.
प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड Link करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट करें.
यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें.
जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे ' Link आधार' ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद आपका आधार Link हो जाएगा.
इनवैलिड पैन कार्ड का इस्तेमाल पड़ेगा महंगा
पैन कार्ड रद्द यानि इनवैलिड होने के बाद उसे दोबारा ऑपरेटिव कराया जा सकता है. लेकिन, अगर इस बीच किसी ने रद्द पैन कार्ड का इस्तेमाल किया गया तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत उसे सेक्शन 272B का उल्लंघन माना जाएगा. इसमें पैनधारक को 10,000 रुपए बतौर जुर्माना अदा करना होगा. अगर दोबारा कहीं रद्द पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है तो जुर्माना बढ़ाया भी जा सकता है.