home page

EPFO ने दी सौगात, कर्मचारियों को मिलेगी अधिक पेंशन

अगर आप ईपीएफओ खाताधारक है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अधिक पेंशन देने को लेकर सर्कुलर जारी किया है. ईपीएफओ ने कहा है कि वह सुप्रीमकोर्ट के निर्देश के तहत कर्मचारियों को अधिक पेंशन देने जा रहा है. 

 | 

HR Breaking News, Digital Desk- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अधिक पेंशन देने को लेकर सर्कुलर जारी किया है. ईपीएफओ ने कहा है कि वह सुप्रीमकोर्ट के निर्देश के तहत कर्मचारियों को अधिक पेंशन देने जा रहा है. किसे बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा और किसे नहीं, इस संबंध में भी ईपीएफओ ने शर्तें साफ कर दी हैं और आवेदन का तरीका भी बताया है.

 

 

अधिक पेंशन पाने के लिए ईपीएस के सदस्यों को अधिक योगदान की छूट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को फैसले में कहा था कि ईपीएफओ की अगस्त 2014 की अधिसूचना वैध है. कोर्ट ने कहा था कि जिन कर्मचारियों ने अभी तक 2014 से पहले बढ़ी हुई पेंशन कवरेज का ऑप्शन नहीं चुना है उन्हें अगले चार महीने में इसे चुनने का मौका दिया जा रहा है.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पात्र कर्मचारियों के लिए अधिक पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने के लिए 29 दिसंबर 2022 को सर्कुलर जारी किया है. इसमें कर्मचारियों को अधिक पेंशन पाने के लिए पात्रता शर्तों के बताया गया है और कर्मचारी किस तरह से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस बारे में बताया है.

ईपीएफओ ने बताया अधिक पेंशन पाने के लिए कौन पात्र है-


ईपीएफओ सर्कुलर के अनुसार केवल वह कर्मचारी अधिक पेंशन पाने के लिए पात्र हैं जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना के तहत अनिवार्य रूप से अधिक वेतन से योगदान दिया है और अपनी सेवानिवृत्ति से पहले अधिक पेंशन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग किया है. लेकिन, उन कर्मचारियों के अनुरोध को अस्वीकार किया गया था.

अधिक पेंशन पाने के लिए यह कर्मचारी कर सकते हैं आवेदन-


पेंशनभोगी जिन्होंने कर्मचारी के रूप में 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की तत्कालीन वेतन सीमा से अधिक वेतन में योगदान दिया था. जिन कर्मचारियों ने EPS-95 के सदस्य होने के दौरान पूर्व-संशोधन योजना के साथ कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत ऑप्शन को चुना था.
ईपीएफओ ने इन कर्मचारियों के बढ़ी हुई पेंशन कवरेज ऑप्शन को चुनने को अस्वीकार कर दिया गया था. नए सर्कुलर के हिसाब से अब इन्हें बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा.

ज्यादा पेंशन पाने के हकदार नहीं होंगे यह कर्मचारी-


ईपीएफओ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के आदेश के बाद कुछ कर्मचारी अधिक पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे. इसमें वह कर्मचारी होंगे जिन्होंने पूर्व-संशोधन योजना के पैरा 11(3) के तहत किसी भी विकल्प का प्रयोग नहीं किया और 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी. यह कर्मचारी पहले ही ईपीएफओ की सदस्यता से बाहर हो चुके हैं. इसलिए वह बढ़ी हुई पेंशन का लाभ पाने के हकदार नहीं होंगे.

अधिक पेंशन के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं कर्मचारी-


ईपीएफओ के अनुसार पात्र पेंशनरों को अधिक पेंशन का लाभ पाने के लिए अपने संबंधित क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय जाकर आवेदन जमा करना होगा. आवेदन तय निर्देशों के अनुसार भरा होना चाहिए और दस्तावेज भी देने होंगे.

अभी और सर्कुलर जारी करेगा ईपीएफओ-


ईपीएफओ ने यह भी कहा है कि अधिक पेंशन के लिए योगदान राशि कैसे जमा की जाएगी, इसके संबंध में आगे सर्कुलर जारी किए जाएंगे.